मूकनायक समाचार । सूरत
सूरत के कतारगांव वस्तादेवडी रोड स्थित राज्यसभा के सांसद गोविंद धोळकिया के बेटे की कंपनी ने इ स्टेम्प खरीदने के लिए दिए 76.45 लाख वापस नहीं देने पर रांदेर के स्टेम्प वेन्डर दंपति के खिलाफ क्राईम ब्रान्च ने गुनाह दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया।
क्राईम ब्रान्च सूत्रो से मिली जानकारी के मुताबिक सूरत के कतारगांव वस्तादेवडी रोड स्थित राज्यसभा के सांसद गोविंद धोळकिया के पुत्र श्रेयांस की कंपनी एस.आर.के. ने दिसम्बर, 2025 में पलसाणा की भूमि खरीदने के लिए दस्तावेज करने के लिए मैनेजर कनुभाई मालवीया ने नानपुरा जूना सुडा भवन के पास ज्ञाननगर सोसायटी, मकान संख्या 15 के पहले माले ओफिस चला रहे स्टेम्प वेन्डर दंपति सलोनी और रामकृष्ण मेवावाला का संपर्क कर उन्हें इ स्टेम्प खरीदने के लिए 76,44,990 रुपये दिए थे। किन्तु भूमि मालिकों द्वारा दस्तावेज करने में विलंब होने से 1 जनवरी को कंपनी ने मेवावाला दंपति को रिफन्ड की कार्रवाई करने के लिए सूचना दी गई। दंपति ने इसके लिए चार पांच दिवस का वक्त मांगा। किन्तु रिफन्ड नहीं दिया इसके बदले में इ स्टेम्प भी नहीं दिया और बाद में उन्होंने चैक दिया था वह भी क्लीयर नहीं हुआ। जिससे इस संदर्भ में मैनेजर कनुभाई ने परसू स्टेम्प वेन्डर सलोनी (उ.व.33) और उनके पति रामकृष्ण किरीटकुमार मेवावाला (उम्र-34) दोनों निवासी-5, शिल्पी सोसायटी, सोना होटल के पास, पालनपुर पाटीया, रांदेर रोड, सूरत) के खिलाफ सूरत क्राईम ब्रान्च ने मेवावाला दंपति को गिरफ्तार कर लिया। दंपति के खिलाफ चा माह पूर्व पाल पोलीस थाने में भी एल.पी. सवाणी रोड के निवासी युवक व्यापारी के पास से भूमि का दस्तावेज करने के लिए इ स्टेम्प के लिए 10.61 लाख रुपये लेकर उन्हें स्टेम्प नहीं देकर धोखाधडी करने की शिकायत दर्ज हुई थी।

