मूकनायक समाचार । सूरत
नासिरनगर डिमोलिशन के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि शेष मकानों पर कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। यह मामले की सुनवाई के दौरान नासिरनगर में शेष मकानो और झोंपडों पर हाल डिमोलिशन की कोई भी कार्रवाई नहीं करने के लिए सूरत महानगरपालिका ने गुजरात हाईकोर्ट समक्ष स्पष्ट निर्देश दिया है। नासिरनगर के शेष रहे मकानों के मालिकों द्वारा खुद के आशियाना बचाने सुनवाई के दौरान महत्व की बाबत यह सामने आई थी कि नासिरनगर में हाल जो मकान व झोंपडे मौजुद है वह सभी मिल्कतों सूरत महानगरपालिका की मालिकी की भूमि पर नहीं आ रही। दूसरी ओर पिटिशन की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मनपा को आदेश दिया है कि अगर भविष्य में कुछ हालात में डिमोलिशन की जरूरत पड जाए तो पहले कानून के मुताबिक असरग्रस्त रहीशों को पहले से ही नोटिस देनी होगी। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से पूर्व हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए कानून की प्रक्रिया का पालन करना होगा।

