मूकनायक/इंद्रसेन गौतम सब जिला ब्यूरो चीफ बस्ती /उत्तर प्रदेश
बस्ती। थाना लालगंज क्षेत्र के सिद्धनाथ गांव में पांच वर्षीय दलित बच्ची से कथित दुष्कर्म एवं हत्या के बहुचर्चित मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है भीम युवा वाहिनी संगठन की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में दावा किया गया है कि हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीजीपी को मामले में व्यक्तिगत रूप से निगरानी करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार करीब 14 माह पूर्व हुई इस घटना में संगठन का आरोप है कि स्थानीय प्रशासन द्वारा आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई संगठन का कहना है कि लगातार पैरवी और न्यायालय में उठाए गए प्रयासों के बाद हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए 30 जुलाई 2026 को डीजीपी को निर्देश जारी किए विज्ञप्ति में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने आवश्यकता पड़ने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध भी उचित कार्रवाई करने तथा तीन सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग भारत सरकार ने भी जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक बस्ती को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर संबंधित प्रकरण में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

