मूकनायक न्यूज/नई दिल्ली
दिल्ली।चेक बाउंस से जुड़े एक पुराने मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उन्हें 3 महीने की जेल की सजा सुनाई है और साथ ही शिकायतकर्ता कंपनी को बकाया राशि चुकाने का आदेश भी दिया है।जानकारी के अनुसार जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने निचली अदालत द्वारा राजपाल यादव को दोषी ठहराए जाने के फैसले को बरकरार रखा। इस केस में राजपाल यादव की पत्नी राधा यादव भी सह-आरोपी हैं। कोर्ट ने दोनों को संयुक्त रूप से भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।मामला साल 2010 का है। आरोप है कि राजपाल यादव ने अपनी फिल्म ‘अता पता लापता’ के निर्माण के लिए ‘मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड’ नामक कंपनी से लगभग 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। लेन-देन के दौरान दिए गए चेक के बाउंस होने के बाद कंपनी ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की थी।सुनवाई के दौरान राजपाल यादव ने कोर्ट में कहा था कि वह जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक भी रुपया नहीं देंगे। हालांकि कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए सजा और जुर्माने का आदेश सुनाया।फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद अभिनेता के वकील आगे की कानूनी प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं।

