मूकनायक समाचार । सूरत
लिंबायत में 9 वर्षीय बच्ची पर जातीय हमला करने वाले 40 वर्षीय अपराधी ईलेक्ट्रिशियन को पोक्सो मामले में खास अदालत के एडिशनल सेशन्स जज हितेशकुमार एम. व्यास ने गुनाहों में दोषी ठहराकर पांच साल की सख्त कैद और 25 हजार रुपये और अगर जुर्माना नहीं भरे तो अधिक एक साल की कैद और विक्टीम को 50 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।
लिंबायत क्षेत्र निवासी परिजनों की गैरमौजुदगी में 40 वर्षीय अपराधी ईलेक्ट्रिशियन राजु अमरतभाई रावळ (निवासी – स्वामीनारायण सोसायटी, गोडादरा, सूरत) पीने के पानी के बहाने घर में आकर 9 वर्ष छ माह की बच्ची के सगे भाई को चार रुपये देकर दुकान पर भेज दिया। बाद में बच्ची को स्माईल बोल देकर पलंग पर अपनी गोद में बैठाकर छेडखानी की।
बेडटच के लिए बच्चीने विरोध करने पर अपराधी ने किसी को नहीं बोलने का कहकर धमकी दी थी। इस संदर्भ में बच्ची की माता ने दिनांक 20 सितम्बर, 2023 को शिकायत दर्ज करवाने पर लिंबायत पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार किया था।
हाल जामीन मुक्त आरोपी के सामने मामले कार्रवाई में अपराधी के बचाव पक्ष ने घटना के चार दिन बाद विलंबित शिकायत का स्पष्टीकरण नहीं करने पर शिकायत संदेहास्पद होने की बात बताकर गलत तरीके से फंसाने का कहकर बचाव किया था। जबकि सरकार पक्ष की ओर से एपीपी विशाल फलदु ने टोटल 20 गवाह तथा 25 दस्तावेजी प्रमाण पेश किए थे। पीडिता व उसके छोटे भाई, माता-पिता की जुबानी और सीसीटीवी फूटेज समेत सांयोगिक प्रमाण जुडे गए थे। कोर्ट ने गुनाह की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अपराधी राजु रावळ को दोषी ठहराया।

