Tuesday, September 29, 2026
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सेवा अस्पताल से जनता सेवा हॉस्पिटल तक की पूरी कहानी पर RTI से उठे सवाल, सीलिंग से लेकर सील खुलने और एम.ए. फार्मा के लाइसेंस तक मांगा हिसाब

कथित 50 पैरामेडिकल डिग्रियों और स्टांप की बरामदगी से लेकर वर्तमान मेडिकल एजेंसी के मानकों तक मांगी गई प्रमाणित अभिलेखीय जानकारी

मूकनायक /रिपोर्टर इंद्रसेन गौतम बस्ती उत्तर प्रदेश

सिद्धार्थनगर। इटवा–डुमरियागंज–बढ़नी मार्ग स्थित पूर्व पंजीकृत “सेवा अस्पताल” एवं वर्तमान “जनता सेवा हॉस्पिटल” से जुड़े पंजीकरण, संचालन, भवन की सीलिंग और सील खोले जाने की कार्रवाई को लेकर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत विस्तृत जनसूचना मांगी गई है। आवेदन में अस्पताल के पंजीकरण से लेकर वर्तमान स्थिति तक की पूरी विभागीय पत्रावली, निरीक्षण रिपोर्ट, सीलिंग आदेश, पंचनामा, बरामदगी सूची और सील खोलने से संबंधित आदेशों की प्रमाणित प्रतियां मांगी गई हैं।
RTI में यह भी पूछा गया है कि “सेवा अस्पताल” का पंजीकरण किसके नाम था, कब और किस आधार पर समाप्त हुआ तथा उसी भवन में “जनता सेवा हॉस्पिटल” का नया पंजीकरण हुआ या केवल नाम परिवर्तन किया गया। साथ ही अस्पताल के स्वामी, संचालक, चिकित्सकों, पैरामेडिकल एवं नर्सिंग स्टाफ से संबंधित विभागीय अभिलेख भी मांगे गए हैं मामले में कथित रूप से लगभग 50 पैरामेडिकल डिग्रियों, प्रमाणपत्रों और स्टांप/मुहरों की बरामदगी से जुड़े सवाल भी RTI में शामिल किए गए हैं। आवेदन में बरामदगी सूची, डिग्रियों की सत्यता की जांच, संबंधित संस्थानों से हुए पत्राचार तथा पुलिस अथवा अन्य जांच एजेंसी को दी गई सूचना और कार्रवाई की प्रमाणित जानकारी मांगी गई है इसके अलावा भवन को सील करने और बाद में सील खोलने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए हैं। सील किस अधिकारी के आदेश से खोली गई, क्या दोबारा निरीक्षण हुआ, क्या अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और किस वैधानिक प्रावधान के तहत सील हटाई गई, इसकी जानकारी मांगी गई है
इसी क्रम में सील किए गए भवन के अंदर संचालित बताए जा रहे “एम.ए. फार्मा एवं मेडिकल एजेंसी” के ड्रग लाइसेंस, पंजीकरण संख्या, स्वामी/प्रोपराइटर, स्वीकृत व्यवसाय स्थल, भवन के नक्शे एवं लेआउट प्लान की प्रमाणित प्रतियां भी मांगी गई हैं। विशेष रूप से यह जानकारी मांगी गई है कि वर्तमान में जिस स्थान पर मेडिकल एजेंसी संचालित है, क्या वह स्थान ड्रग विभाग के निर्धारित वैधानिक मानकों एवं लाइसेंस की शर्तों को पूर्ण करता है। इसके लिए विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट, परिसर सत्यापन, भंडारण व्यवस्था, तापमान नियंत्रण एवं अन्य निर्धारित मानकों के अनुपालन से संबंधित अभिलेख भी मांगे गए हैं RTI आवेदन में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है तो विभाग इसे स्पष्ट रूप से लिखित रूप में बताए तथा संबंधित सूचना अन्य विभाग के अधिकार क्षेत्र में होने पर RTI अधिनियम की धारा 6(3) के तहत स्थानांतरित करे।

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