Wednesday, June 10, 2026
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गांव-गांव घूमकर अवैध धान बीज बेचने वालों पर कार्रवाई, तीन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

मूकनायक समाचार | सत्यशील गोंडाने | बालाघाट/बैहर

बालाघाट/बैहर। किसानों को अवैध रूप से धान बीज बेचने एवं धोखाधड़ी करने के मामले में कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन व्यक्तियों के विरुद्ध बैहर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। विभाग द्वारा की गई इस कार्रवाई को किसानों के हितों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

अनुविभागीय कृषि अधिकारी एवं बीज निरीक्षक बैहर एस.आर. धुर्वे ने बताया कि भिकेवाड़ा निवासी सानू पटले, भंडेरी निवासी पलक बिसेन तथा भोरवाही निवासी कुंजेलाल हिरवाने के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) एवं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 7 जून 2026 को बैहर थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार कृषक साथी एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रोपराइटर सानू पटले एवं उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि पलक बिसेन, कुंजेलाल हिरवाने के वाहन क्रमांक एमपी-50-जेडजी-6496 के माध्यम से भंडेरी, गोहारा, कासीटोला सहित विभिन्न गांवों में घूम-घूमकर विभिन्न कंपनियों के धान बीज का विक्रय कर रहे थे। कृषि विभाग को इसकी सूचना मिलने पर 1 जून 2026 को मंडेरी क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए संबंधित वाहन और धान बीज को जब्त किया गया था।

जांच के दौरान पाया गया कि संबंधित व्यक्तियों द्वारा बिना वैध अनुमति एवं आवश्यक दस्तावेजों के किसानों को धान बीज बेचा जा रहा था। विभाग के अनुसार इस प्रकार की गतिविधियों से किसानों के साथ धोखाधड़ी होने की संभावना थी तथा उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए कृषि विभाग ने विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए संबंधित आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है। विभाग द्वारा आगे की जांच भी जारी है।

कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही प्रमाणित बीज खरीदें तथा बीज खरीदते समय पक्का बिल एवं आवश्यक दस्तावेज अवश्य प्राप्त करें। विभाग ने यह भी कहा है कि यदि कहीं भी संदिग्ध तरीके से बीजों का विक्रय किया जा रहा हो तो इसकी जानकारी तत्काल कृषि विभाग को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके और किसानों के हितों की रक्षा सुनिश्चित हो सके।

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