नेशनल हाईवे पर बड़ी कार्रवाई, 45 अवैध निर्माण हटाए गए

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यातायात पुलिस, जिला प्रशासन, एनएचएआई और परिवहन विभाग का संयुक्त अभियान जारी; सड़क सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों पर होगी लगातार कार्रवाई

बिलासपुर, 30 जून 2026।

नेशनल हाईवे पर सुरक्षित और सुगम यातायात सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बिलासपुर यातायात पुलिस, जिला प्रशासन, परिवहन विभाग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) तथा अन्य संबंधित विभागों की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हाईवे किनारे किए गए 45 अवैध निर्माणों को हटाकर अतिक्रमण मुक्त कराया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

यह अभियान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) रामगोपाल करियारे के पर्यवेक्षण में चलाया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य नेशनल हाईवे पर दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम करना तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सड़क सुरक्षा मानकों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करना है।

यातायात पुलिस ने बताया कि नेशनल हाईवे पर स्थित होटल, ढाबा, पेट्रोल पंप, पंचर दुकान और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों को पहले से ही मुख्य मार्ग पर वाहनों की पार्किंग नहीं करने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा वाहन चालकों और सहचालकों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी भी दी जा रही है।

इसके बावजूद कई स्थानों पर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हुए हाईवे की भूमि पर अवैध अतिक्रमण और निर्माण किए गए थे। ऐसे निर्माण यातायात के लिए गंभीर खतरा बन रहे थे। इन्हीं अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस, प्रशासन, एनएचएआई, परिवहन विभाग, स्थानीय थाना पुलिस और नेशनल हाईवे पेट्रोलिंग टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अब तक 45 अवैध निर्माणों को हटाया है।

अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप की जा रही है। पूरे नेशनल हाईवे मार्ग का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है और जहां भी अवैध अतिक्रमण या सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया जाएगा, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

यातायात पुलिस ने बताया कि नेशनल हाईवे पर अनधिकृत रूप से खड़े किए जाने वाले वाहनों पर भी प्रभावी नियंत्रण के लिए नियमित चालानी कार्रवाई की जा रही है। इससे सड़क पर यातायात सुचारु बनाए रखने और दुर्घटनाओं की संभावना कम करने में मदद मिल रही है।

यातायात पुलिस ने हाईवे किनारे संचालित सभी होटल, ढाबा, पेट्रोल पंप, पंचर दुकान एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों से अपील की है कि वे उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों और सड़क सुरक्षा मानकों का पूर्णतः पालन करें। किसी भी स्थिति में हाईवे की भूमि पर अतिक्रमण न करें तथा व्यवसाय का संचालन निर्धारित नियमों के अनुरूप करें, ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन सुरक्षित, व्यवस्थित और निर्बाध बना रहे।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी संयुक्त अभियान चलाकर अवैध अतिक्रमण तथा सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।