Monday, September 28, 2026
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पेपर लीक पर अब सख्त कानून लागू, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद दोषियों पर 10 साल तक की सजा

सरकारी और प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और अनुचित साधनों पर रोक लगाने के लिए संसद से पारित ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026’ को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। मंजूरी मिलते ही यह कानून देशभर में लागू हो गया है। नए कानून के तहत पेपर लीक, परीक्षा में धांधली और अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। दोषी पाए जाने पर 5 से 10 साल तक की सजा और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

वहीं,पेपर लीक में शामिल संगठित गिरोह या सिंडिकेट पर और सख्ती की गई है। ऐसे मामलों में कम से कम 7 साल की कैद और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना और लाखों छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कानून बनने के बाद कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कोई पेपर लीक माफिया छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ न कर सके।

कौशल किशोर
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कौशल किशोर मीडिया जगत का एक विश्वसनीय और प्रतिष्ठित नाम हैं. वर्तमान में Mooknayak में जिला ब्यूरो चीफ लखनऊ व न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत कौशल को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 6 से अधिक वर्षों का लंबा और समृद्ध अनुभव है. राजनीति, चुनाव, बिजनेस, सामाजिक मुद्दों, क्राइम और करंट अफेयर्स जैसी हर प्रमुख बीट पर मजबूत पकड़ रखने वाले कौशल अपनी निष्पक्ष और सटीक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. डिजिटल दौर में वे ट्रेडिशनल जर्नलिज्म के अनुभवों को न्यू-एज मीडिया और SEO स्ट्रेटेजी के साथ जोड़कर खबरों को नया आयाम दे रहे हैं.
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