Tuesday, September 29, 2026
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शादी-ब्याह में नहीं चलेगा लाइसेंसी हथियार, हर कारतूस का देना होगा हिसाब : हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि लाइसेंसी हथियारों का इस्तेमाल शादी, धार्मिक कार्यक्रमों या किसी भी तरह की हर्ष फायरिंग के लिए नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक शस्त्र लाइसेंसधारी को खरीदे गए और इस्तेमाल किए गए कारतूसों का पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। रिकॉर्ड न रखने पर शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकलपीठ ने अखिलेश कुमार की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।

मामले में जांच के दौरान सामने आया कि याचिकाकर्ता ने कुल 857 कारतूस खरीदे थे, लेकिन वह केवल 57 जिंदा कारतूस और 33 खाली खोखे ही प्रस्तुत कर सका। याचिकाकर्ता ने शेष कारतूसों के उपयोग को शादी, छठ पूजा व अन्य कार्य क्रमों में हथियारों की टेस्टिंग से जुड़ा बताया, लेकिन इसके समर्थन में कोई रिकॉर्ड पेश नहीं कर सका। कोर्ट ने कहा कि शस्त्र लाइसेंस कोई मौलिक अधिकार नहीं बल्कि शर्तों के आधार पर दी गई सुविधा है। हाईकोर्ट ने लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए लाइसेंस निरस्त करने के आदेश को सही ठहराया और याचिका खारिज कर दी।

कौशल किशोर
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कौशल किशोर मीडिया जगत का एक विश्वसनीय और प्रतिष्ठित नाम हैं. वर्तमान में Mooknayak में जिला ब्यूरो चीफ लखनऊ व न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत कौशल को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 6 से अधिक वर्षों का लंबा और समृद्ध अनुभव है. राजनीति, चुनाव, बिजनेस, सामाजिक मुद्दों, क्राइम और करंट अफेयर्स जैसी हर प्रमुख बीट पर मजबूत पकड़ रखने वाले कौशल अपनी निष्पक्ष और सटीक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. डिजिटल दौर में वे ट्रेडिशनल जर्नलिज्म के अनुभवों को न्यू-एज मीडिया और SEO स्ट्रेटेजी के साथ जोड़कर खबरों को नया आयाम दे रहे हैं.
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