Tuesday, September 29, 2026
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अधिक कीमत पर खाद बेचने वाली एजेंसी का विक्रय प्राधिकार पत्र निलंबित

कृषकों की शिकायत सही मिलने पर कृषि विभाग की कार्रवाई, जांच प्रतिवेदन के आधार पर तत्काल प्रभाव से जारी हुआ आदेश

किसानों को निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर खाद बेचने के मामले में कृषि विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा विकासखंड स्थित पखांजूर की एक उर्वरक विक्रेता एजेंसी का विक्रय प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई किसानों की शिकायत, जांच दल की रिपोर्ट तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर की गई है।

अधिसूचित प्राधिकारी (उर्वरक) एवं कांकेर जिले के उप संचालक कृषि जितेन्द्र कोमरा ने बताया कि पखांजूर क्षेत्र के किसान रवीन मजूमदार, निवासी पीवी-14 तथा सुदाम गाईन, निवासी पीवी-12 ने लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि नया बाजार पखांजूर स्थित मेसर्स देवनाथ एजेंसी के प्रोप्राइटर शतदल देवनाथ द्वारा कृषि सामग्री (खाद) निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर बेची जा रही है।

शिकायत की गंभीरता को देखते हुए भानुप्रतापपुर के अनुविभागीय कृषि अधिकारी की अध्यक्षता में जांच दल का गठन किया गया। जांच के दौरान शिकायतकर्ता किसानों के लिखित बयान दर्ज किए गए तथा उपलब्ध दस्तावेजों एवं अन्य साक्ष्यों का परीक्षण किया गया। जांच दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में शिकायत सही पाए जाने के बाद कृषि विभाग ने संबंधित एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई की।

उप संचालक कृषि ने बताया कि उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक एवं मिश्रण) (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खंड-31(1) के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए मेसर्स देवनाथ एजेंसी, नया बाजार पखांजूर, विकासखंड कोयलीबेड़ा को जारी उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र को अंतरिम उपाय के रूप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हितों के साथ किसी भी प्रकार की अनियमितता या निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर उर्वरक विक्रय किए जाने के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने किसानों से भी अपील की है कि यदि कहीं खाद, बीज या कृषि आदानों की कालाबाजारी अथवा अधिक मूल्य वसूले जाने की जानकारी मिले तो इसकी तत्काल सूचना कृषि विभाग को दें, ताकि दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।

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