मूकनायक समाचार । सूरत
सूरत जिल्ला वकील मंडल द्वारा बार एसोसियेशन में दर्ज नहीं हुए होने के बावजूद खुद के नाम के आगे एडवोकेट शब्द लिखकर कानूनी सेवा प्रदान करने के लिए सोशियल मिडिया व सार्वजनिक रुप में हाईलाईट्स में रहकर घूमने वाले बोगस एडवोकेट के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग सूरत पुलिस आयुक्त में हुई है।
सूरत जिला वकील मंडल के तहत सूरत शहर पुलिस आयुक्त को आवेदन देकर मांग की गई है कि एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत दर्ज एडवोकेट न हो ऐसे उसे एडवोकेट शब्द लिखने का कोई अधिकार नहीं है। फिर भी सूरत जिला वकील मंडल में दर्ज नहीं हो ऐसे कई लोग अपने वोट्सएप प्रोफाईल, डीपी पर एडवोकेट के तौर पर नाम और पता लिखकर विभिन्न कानूनी सेवा प्रदान करने का दावा करते है। इतना ही नहीं सूरत के अलग-अलग क्षेत्रों में भी लिगल सर्विस के नाम से ट्रेडमार्क, कोपीराईट, डिजाईन, जीएसटी, स्टार्ट अप इन्डिया, एलएलपी रजिस्ट्रेशन समेत की विभिन्न कानूनी सेवा प्रदान करने का दावा ऐसे बोगस एडवोकेट कर रहे है। जिससे सार्वजनिक जनता को नुकसान हो रहा है और धोखाधडी का भी भोग बन रही है। इस कारण ऐसे बोगस एडवोकेटों की विज्ञापन देने वालों के खिलाफ कडी कार्रवाई करने सूरत जिला वकील मंडल द्वारा सूरत शहर पुलिस आयुक्त को आवेदन देकर मांग की है।

