Tuesday, September 29, 2026
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केबिन खरीदने के बावजूद कब्जा नहीं छोड़ा, व्यापारी को जान से मारने की धमकी,165000 रुपए में खरीद कर भी नहीं मिला हक,दुकानदार ने न्यायालय में लगाई गुहार

मूकनायक गोपाल मेघवंशी

रायपुर /भीलवाड़ा

ग्राम कोशीथल बाना स्थित एक व्यापारी ने दो लोगों पर धोखाधड़ी, धमकी और जबरन कब्जे के गंभीर आरोप लगाते हुए न्यायालय की शरण ली है। पीड़ित बालुराम शर्मा ने आरोप लगाया कि उसकी दुकान के आगे बनी ओटली को रात के समय प्रहलाद सिंह नामक व्यक्ति ने जबरन तोड़ दिया और वहां केबिन लगाकर अवैध कब्जा कर लिया।

जब बालुराम ने विरोध किया तो आरोपी ने गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। डर के कारण बालुराम ने उक्त केबिन को आरोपी से ₹1,65,000 में खरीद लिया और ₹500 के स्टाम्प पर लिखित अनुबंध भी करवाया। लेकिन कुछ समय बाद वह केबिन भी उठा ली गई और दोबारा नया केबिन लगाकर फिर से कब्जा जमा लिया गया।

इतना ही नहीं, दूसरे आरोपी कन्हैयालाल ने भी दुकान के आगे अवैध कब्जा कर रखा है। जब बालुराम ने उसे हटाने की बात कही तो उसके साथ मारपीट की गई और हर माह “हफ्ता” देने की धमकी दी गई।

पीड़ित द्वारा पहले थाना रायपुर और फिर पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र भेजा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंततः दिनांक 8 जुलाई 2025 को एसीजेएम न्यायालय रायपुर में इस्तगासा पेश किया गया।

अधिनियम उल्लंघन की धाराएं – मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2), 126(2), 323, 351(2)(3), 352 आदि के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया है।

अब न्यायालय के आदेश पर पुलिस थाना रायपुर ने मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है।

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