मूकनायक /देश
*राष्ट्रीय प्रभारी ओमप्रकाश वर्मा*
अनुच्छेद 1 – संघ का नाम और राज्यक्षेत्र – भाग I – संघ और उसके क्षेत्र (1 – 4)
अनुच्छेद 1(1) भारत, अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ होगा।
[ (2) राज्य और उनके राज्यक्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।]*
(3) भारत के राज्यक्षेत्र में,
(क) राज्यों के राज्यक्षेत्र,
[(ख) पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्यक्षेत्र, और]**
(ग) ऐसे अन्य राज्यक्षेत्र जो अर्जित किए जाएँ, समाविष्ट होंगे।
- संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 द्वारा खंड (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
** संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 द्वारा उपखंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
भारत के नागरिकों को भारत का नाम भारत अर्थात इंडिया ही लेना चाहिए अन्य किसी प्रकार का नाम लिया जाना भारत का संविधान का उल्लंघन है जिस पर कार्रवाई की जा सकती है और अन्य कोई नाम लिए जाने पर जेल की सजा हो सकती है जो 3 वर्ष से 5 वर्ष तक की हो सकती है भारत का नाम भारत है या फिर इंडिया है अन्य कोई नाम नहीं है यह भारत का संविधान का अनुच्छेद एक का खंड एक में निर्धारित किया गया है जय संविधान
लेखक : रवि शेखर बौद्ध मेरठ

