मूकनायक/नरेश कुमार जाटव/कैलादेवी/ करौली/राजस्थान।
करौली। आगामी नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के मद्देनजर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के प्रिंटिंग प्रेस संचालकों एवं संबंधित प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान प्रचार-प्रसार सामग्री के मुद्रण से संबंधित प्रावधानों, आदर्श आचार संहिता की पालना तथा निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की विस्तार से जानकारी दी गई।
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी जगदीश प्रसाद गौड ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न कराने में प्रिंटिंग प्रेस संचालकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन से संबंधित पोस्टर, पंपलेट, बैनर, पर्चे एवं अन्य प्रचार सामग्री का मुद्रण निर्धारित नियमों एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किया जाए।
उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए कि मुद्रित निर्वाचन सामग्री पर प्रकाशक एवं मुद्रक का नाम तथा पता स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए। साथ ही आवश्यक प्रतियां एवं निर्धारित विवरण संबंधित निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराने तथा निर्वाचन व्यय से संबंधित प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि बिना आवश्यक विवरण के किसी भी निर्वाचन सामग्री का मुद्रण नहीं किया जाए।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को आदर्श आचार संहिता के दौरान किए जाने वाले एवं प्रतिबंधित कार्यों के संबंध में भी अवगत कराया।
उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक, भ्रामक अथवा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली प्रचार सामग्री के मुद्रण एवं प्रकाशन से बचें तथा निर्वाचन संबंधी कार्यों में पूरी पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी के साथ नियमों की पालना सुनिश्चित करें।
बैठक के दौरान अधिकारियों ने प्रिंटिंग प्रेस संचालकों की विभिन्न शंकाओं का समाधान करते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना करने का आह्वान किया। साथ ही स्पष्ट किया कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान नियमों एवं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
बैठक में संबंधित अधिकारी एवं जिले के प्रिंटिंग प्रेस संचालक उपस्थित रहे।

