Tuesday, September 29, 2026
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लगातार अनधिकृत अनुपस्थिति पर शिक्षा विभाग सख्त, सहायक शिक्षक को अंतिम कारण बताओ नोटिस15 दिन में जवाब नहीं देने पर सेवा समाप्ति की कार्रवाई की चेतावनी

एमसीबी, 7 जुलाई। शासकीय कार्यों में अनुशासन, जवाबदेही और नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला शिक्षा अधिकारी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) ने लंबे समय से बिना अनुमति अनुपस्थित रहने वाले एक सहायक शिक्षक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर संबंधित शिक्षक के विरुद्ध सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी।

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार शासकीय प्राथमिक शाला रामानुजनगर में पदस्थ सहायक शिक्षक नितेश कुमार पाण्डे 20 सितंबर 2024 से बिना सक्षम अनुमति के लगातार अनुपस्थित हैं। विभाग द्वारा पूर्व में कई बार कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बावजूद उन्होंने न तो कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया और न ही कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।

विभागीय अभिलेखों के अनुसार संबंधित शिक्षक को 12 अगस्त 2025, 11 सितंबर 2025 तथा 2 जून 2026 को भी कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। इसके बावजूद उनकी ओर से विभागीय निर्देशों का पालन नहीं किया गया और अनुपस्थिति के संबंध में कोई वैध कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।

जारी अंतिम नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित शिक्षक ने 10 फरवरी 2026 को अध्ययन अवकाश के लिए आवेदन किया था, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। इसके बावजूद उनका लगातार अनुपस्थित रहना छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के विपरीत माना गया है। विभाग के अनुसार शासन के प्रचलित प्रावधानों के तहत अवकाश स्वीकृत होने से पहले सेवा से अनुपस्थित रहना अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है तथा ऐसी अवधि को सेवा अवधि में शामिल नहीं किया जाता।

जिला शिक्षा अधिकारी ने अंतिम चेतावनी देते हुए संबंधित शिक्षक को 15 दिनों के भीतर लिखित एवं संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित अवधि में जवाब प्राप्त नहीं होने अथवा स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाए जाने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 तथा शासन के प्रचलित प्रावधानों के तहत अनधिकृत अनुपस्थिति को गंभीर कदाचार मानते हुए सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी कहा गया है कि समय सीमा के भीतर उत्तर प्राप्त नहीं होने पर विभाग एकपक्षीय कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

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