मूकनायक/रतन लाल
चंदौली/ उत्तर प्रदेश
चंदौली। आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए गुरुवार को दीवानी न्यायालय परिसर चंदौली से न्याय रथ रवाना किया गया। माननीय प्रभारी जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंदौली अशोक कुमार-XI ने हरी झंडी दिखाकर प्रचार वाहन को नगर और जिले की सभी तहसीलों के भ्रमण के लिए रवाना किया।
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य अधिक से अधिक मामलों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराना है। न्याय रथ के माध्यम से आमजन और वादकारियों को लोक अदालत में उपलब्ध सुविधाओं तथा निस्तारित किए जाने वाले मामलों की जानकारी दी जाएगी।
इस अवसर पर प्रभारी जनपद न्यायाधीश के साथ न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे। प्रभारी जनपद न्यायाधीश अशोक कुमार-XI ने बताया कि 12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन मामलों के साथ न्यायालयों में लंबित विभिन्न वादों का भी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जाएगा।
लोक अदालत में सिविल वाद, मोटर दुर्घटना दावा प्रतिकर वाद, भरण-पोषण संबंधी वाद, चेक बाउंस, मोटर यान अधिनियम, शमनीय दांडिक वाद, राजस्व वाद, वाहन चालान, चकबंदी वाद और बैंक रिकवरी से संबंधित मामले निस्तारित किए जाएंगे। इसके अलावा श्रम, बीमा, बिजली, टेलीफोन, जलकर निर्धारण तथा नगर पालिका कर निर्धारण के विरुद्ध अपील से जुड़े मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा।
न्याय रथ जिले के विभिन्न क्षेत्रों और तहसीलों में भ्रमण कर लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत की तिथि और प्रक्रिया की जानकारी देगा। अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि लोक अदालत में निस्तारित किए जा सकने वाले अपने मामलों के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या संबंधित न्यायालय से संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त करें और आपसी सहमति से विवाद का समाधान कराने का लाभ उठाएं।
राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से मामलों के निस्तारण से पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलने के साथ समय और धन की बचत भी होती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से अधिक से अधिक वादकारियों को लोक अदालत का लाभ दिलाने के लिए प्रचार-प्रसार अभियान चलाया जा रहा है।

