Tuesday, September 29, 2026
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छत्तीसगढ़ में श्रम संहिता नियमों को जल्द मिलेगी अधिसूचना, मुख्य सचिव ने दिए शीघ्र क्रियान्वयन के निर्देश

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नई श्रम संहिताओं के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में राज्य श्रम संहिता नियमों की अधिसूचना की स्थिति, औद्योगिक संबंध (छत्तीसगढ़) नियम-2026 के प्रारूप तथा श्रम संहिताओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने श्रम विभाग को राज्य नियमों की अधिसूचना शीघ्र जारी करने तथा विभागीय पोर्टल पर आवश्यक डिजिटल व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव डॉ. महेंद्र कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने 29 अलग-अलग श्रम कानूनों को समाहित करते हुए चार प्रमुख श्रम संहिताएं लागू की हैं। इनमें मजदूरी संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता तथा उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएं संहिता शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि नई श्रम संहिताओं के लागू होने से उद्योगों और नियोजकों को विभिन्न श्रम कानूनों के अनुपालन में काफी सुविधा मिलेगी। अलग-अलग पंजीयन, अनुज्ञप्ति और अभिलेखों के स्थान पर एकल पंजीयन, कॉमन लाइसेंस तथा एकीकृत अभिलेख प्रणाली लागू होने से प्रशासनिक प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनेगी।

बैठक में श्रमिक हितों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधानों की भी जानकारी दी गई। नई व्यवस्था के तहत सभी श्रमिकों को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा तथा संगठित और असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन सुनिश्चित किया जाएगा। औद्योगिक संस्थानों में हड़ताल से कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक होगा। जिन संस्थानों में 20 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां शिकायत निवारण समिति का गठन अनिवार्य रहेगा और उसमें महिला कर्मचारियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। वहीं 300 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों को छंटनी या इकाई बंद करने से पहले शासन की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। ट्रेड यूनियनों का पंजीयन भी ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा।

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने चारों श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। श्रम विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता ने बताया कि मजदूरी संहिता एवं औद्योगिक संबंध संहिता से संबंधित छत्तीसगढ़ नियम दावा-आपत्ति के निराकरण के बाद अंतिम प्रकाशन के लिए विधि विभाग को भेज दिए गए हैं। वहीं सामाजिक सुरक्षा संहिता तथा उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएं संहिता के नियमों का अंतिम प्रारूप भी तैयार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि चारों श्रम संहिताओं से संबंधित राज्य नियमों की अधिसूचना शीघ्र जारी कर दी जाएगी।

बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि नई श्रम संहिताओं के प्रभावी क्रियान्वयन से औद्योगिक विवादों के निपटारे में डिजिटल प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा, कार्यस्थलों पर पारदर्शिता आएगी तथा उद्योगों और श्रमिकों दोनों को इसका लाभ प्राप्त होगा।

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