
परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा-138 से जुड़े प्रकरणों का आपसी सहमति से होगा निराकरण
संवाददाता – सत्यशील गोंडाने, वारासिवनी/बालाघाट
वारासिवनी। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा-138 (चेक बाउंस) से संबंधित लंबित मामलों के त्वरित एवं आपसी सहमति से निराकरण के उद्देश्य से शनिवार, 18 जुलाई को वारासिवनी न्यायालय में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
विशेष लोक अदालत का आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट प्राणेश कुमार प्राण तथा सचिव/न्यायाधीश सतीश शर्मा के निर्देशन में किया जाएगा।
तहसील विधिक सेवा समिति वारासिवनी की अध्यक्ष एवं न्यायाधीश कविता इवनाती ने आम नागरिकों से अपील की है कि जिनके चेक बाउंस से संबंधित राजीनामा योग्य प्रकरण न्यायालय में लंबित हैं, वे विशेष लोक अदालत में उपस्थित होकर आपसी सहमति से अपने मामलों का शीघ्र निराकरण कराएं।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से विवादों का समाधान होने पर पक्षकारों के समय और धन दोनों की बचत होती है। साथ ही दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बने रहते हैं तथा नियमानुसार जमा की गई न्यायालयीन फीस भी वापस कर दी जाती है।
तहसील विधिक सेवा समिति ने इच्छुक पक्षकारों से विशेष लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। अधिक जानकारी के लिए तहसील विधिक सेवा समिति, वारासिवनी के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

