

छत्तीसगढ़
मूकनायक/अलीम अंसारी
बिलासपुर! विगत कुछ दिन पहले बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर जिले के सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 प्रभावशील कर दिया गया है! इसके तहद कोई भी मालिक अपने पशुओं को खुला नहीं छोड़ सकेगा! उन्हें अपने पशुओं को बांधकर रखना होगा! अधिनियम का उल्लंघन करने पर उन्हें कठोर सजा या जुर्माना से दंडित किया जाएगा! पशु क्रूरता अधिनियम के तहद भी कठोर कार्यवाई की जाएगी! कलेक्टर के निर्देश के बाद मवेशियों को खुला छोड़ने वाले कई पशु मालिकों के खिलाफ नगर निगम द्वारा सख्त कार्रवाई भी की जा चुकी है! परंतु इसका असर अभी भी पशु मालिकों पर नहीं पड़ रहा और वो बेखौफ़ होकर अपने पशुओं को सड़कों पर छोड़ देतें हैं, जो कि दुर्घटना को आमंत्रित कर रही है! चूकि कई सामाजिक कार्यकर्ता व प्रशासन द्वारा सराहनीय कार्य मवेशी के गले में रेडियम पट्टी पहनाकर दुर्घटना को रोकने हेतु पहल की जा रही है परंतु यह उपयुक्त साबित नहीं हो पा रही है क्योंकि रेडियम पट्टी पहनाकर मवेशी को छोड़ दिया जा रहा है जिसके चलते मवेशी झुंड बनाकर सड़कों पर आ जाते हैं ऐसे में आपातकालीन स्थिति में वहां से गुजर रहे राजगीर को परेशानियों का सामना करना पड़ता है! इसके लिए शासन प्रशासन को इसे संज्ञान में लेते हुए सख़्ती से पशु मालिकों पर कठोर कार्यवाई करने की ज़रूरत है!

