
मूकनायक/ मुकेश वारके
जबलपुर संभाग प्रभारी
बालाघाट। कलेक्टर मृणाल मीणा की अनुशंसा पर खनिज विभाग ने, प्रभारी खनिज अधिकारी आर.के. खातरकर को अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय खनिज विभाग के क्षेत्रिय कार्यालय जबलपुर में निर्धारित किया गया है।
प्रभारी खनिज अधिकारी आर.के. खातरकर ने कलेक्टर की अनुमति के बगैर ई-खनिज पोर्टल अपने मनमाने ढंग से बंद करने और शुरू करने का कार्य किया गया था। उनके द्वारा मे. हीरा पावर एंड स्टील लिमिटेड रायपुर के जगनटोला मैंगनीज अयस्क खदान के ई-खनिज पोर्टल को 31 दिसंबर 2024 को अपने अधिकार का गलत प्रयोग कर बंद (सस्पेंड) कर दिया गया था। इसके बाद 19 मार्च 2025 को डीजीएमएस के नोट के अनुसार कार्यवाही पूर्ण कर जिला खनिज कार्यालय में जानकारी प्रस्तुत कर देने के बाद भी ई-खनिज पोर्टल शुरू नहीं किया गया था। जिसके बाद, खातरकर द्वारा 15 मई 2025 को ई-खनिज पोर्टल शुरू किया गया था।
अपने शासकीय कर्तव्यों का ठीक ढंग से निर्वहन नही करने, स्वेच्छाचारिता एवं लापरवाही बरतने के कारण राज्य शासन द्वारा कलेक्टर मृणाल मीणा की अनुसंशा पर प्रभारी खनिज अधिकारी आरके खातरकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर निर्धारित किया गया है।

