Friday, July 17, 2026
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राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई, 41 से अधिक वाहनों पर 41 हजार रुपये का जुर्माना

रायगढ़ में जिला राजमार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स का सघन अभियान, अवैध अतिक्रमण हटाए गए, बेतरतीब पार्किंग पर अपनाई गई जीरो टॉलरेंस नीति

सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए रायगढ़ जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध अतिक्रमण और बेतरतीब पार्किंग के खिलाफ व्यापक संयुक्त अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप गठित जिला राजमार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स ने शहर के प्रमुख यातायात क्षेत्रों में सघन कार्रवाई करते हुए राजमार्गों से अवैध कब्जे हटाए और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 41 से अधिक वाहनों पर लगभग 41 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशिमोहन सिंह के निर्देशन में यह अभियान कांशीराम चौक, छातामुड़ा चौक सहित अन्य व्यस्त मार्गों पर चलाया गया। अभियान में एडीएम अपूर्व प्रियेश टोप्पो, एसडीएम महेश शर्मा, उप पुलिस अधीक्षक (यातायात), तहसीलदार, राष्ट्रीय राजमार्ग के अनुविभागीय अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से मैदानी स्तर पर कार्रवाई की।

संयुक्त टीम ने राष्ट्रीय राजमार्ग के राइट ऑफ वे (Right of Way) क्षेत्र में किए गए अवैध अतिक्रमणों को तत्काल हटाया। दुकानों के सामने सड़क पर किए गए अवैध विस्तार, अस्थायी शेड, अवैध निर्माण और अन्य बाधाओं को हटाकर संबंधित लोगों को दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की सख्त चेतावनी दी गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

अभियान के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख चौराहों के आसपास अवैध रूप से खड़े भारी वाहनों तथा अन्य वाहनों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई। यातायात में बाधा उत्पन्न करने और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ाने वाले 41 से अधिक वाहनों के विरुद्ध मौके पर चालानी कार्रवाई करते हुए लगभग 41 हजार रुपये का अर्थदंड वसूला गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

जिला राजमार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे 15 मीटर की परिधि के भीतर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) अथवा संबंधित मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण, लाइसेंस या अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी अथवा नवीनीकृत नहीं किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप अभियान की विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट भी निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत की जाएगी।

जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने जिले के सभी दुकानदारों, ढाबा संचालकों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तथा वाहन चालकों से सड़क सुरक्षा नियमों का पूर्णतः पालन करने की अपील की है। प्रशासन ने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण अथवा अव्यवस्थित पार्किंग न करें, क्योंकि इससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ती है और यातायात प्रभावित होता है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा को लेकर जिले में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। भविष्य में भी पूरे जिले में ऐसे औचक अभियान लगातार चलाए जाएंगे। दोबारा नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों एवं प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक एवं वित्तीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित यातायात व्यवस्था कायम रखी जा सके।

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