Thursday, February 26, 2026
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15 दिन में जिला कलेक्टर पेश करें रिपोर्ट न्यायालय का आदेश नगर परिषद सालीचौका वार्ड नंबर 15 केशला का मामला

मूलचन्द मेधोनिया पत्रकार भोपाल

सालीचौका। मध्य प्रदेश किसान सभा ग्राम इकाई केशला के अध्यक्ष यश लोधी द्वारा न्यायालय में याचिका लगाई गई थी प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना में हुए भ्रष्टाचार को लेकर नगर परिषद सीएमओ 12/09/2025 तारीख को न्यायालय में पेश हुए जहां पर माननीय न्यायालय द्वारा जिला कलेक्टर को 15 दिवस के भीतर रिपोर्ट पेश करने और अतिक्रमण अगर है तो हटाने के लिए कहा गया है यह जमीन 42.961 एकड़ याचिका करता कि वकील श्री बृजेन्द्र स्वरूप साहू, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता।सुश्री श्वेता यादव, राज्य कीविद्वानउप-महाधिवक्ता।श्री वैभव तिवारी, हस्तक्षेपकर्ता के विद्वान अधिवक्ता।श्री भवानी शर्मा मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद, सालीचौका, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.) के साथ प्रस्तुत करती हैं कि निजी भूमि के स्वामित्व या सरकारी भूमि पर पट्टे (पट्टे के अधिकार) के आवंटन को दर्शाने वाले आवश्यक कागजात प्रस्तुत करने पर, नगर पालिका परिषद द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण हेतु आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के बाद धनराशि जारी की जाती है।

यह प्रस्तुत किया गया है कि जहाँ तक वर्तमान याचिका का संबंध है,व्यक्तियों की दो श्रेणियाँ हैं, अर्थात्, (i) जो शुद्ध और स्पष्ट अतिक्रमणकारी हैं,जिनके पक्ष में प्रधानमंत्री आवासयोजना के तहत कोई धनराशि जारी नहीं की गई, और (ii) व्यक्तियों की श्रेणी वे हैं जिनके पक्ष में धनराशि जारी की गई।यह प्रस्तुत किया गया है कि दूसरी श्रेणी के व्यक्तियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात्, (i) जिनके पास वैध दस्तावेज थे जो दर्शाते हैं किउन्हें सरकार द्वारा पट्टे के अधिकार आवंटित किए गए थे और फिरधनराशि जारी की गई थी, और (ii) व्यक्तियों की श्रेणी वे हैं जिनके पक्ष में पट्टा अधिकारधनराशि जारी की गई थी, लेकिन वे यह दर्शाने वाले दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके जहां तक प्रथम श्रेणी के व्यक्तियों का संबंध है, अतिक्रमण को आज से पंद्रह दिनों के भीतर बिना किसी चूक के हटा दिया जाए तथा इसकी रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रस्तुत की जाए।

जहां तक दूसरे वर्ग के व्यक्तियों का संबंध है, विस्तृत सूची दस्तावेजी साक्ष्य के साथ उपलब्ध कराई जाए और एक्सेल शीट में एक चार्ट तैयार किया जाए जिसमें लाभार्थी का नाम, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत धनराशि जारी करने के लिए भूमि के टुकड़े पर लाभार्थी द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अधिकार की प्रकृति और क्या उसी भूमि के टुकड़े पर निर्माण कार्य किया गया है, जिसके संबंध में उनके पास स्वामित्व/पट्टे के अधिकार से संबंधित दस्तावेज हों, का उल्लेख हो और अगले कॉलम में व्यक्तियों का विवरण होगा कि क्या उनके पास पट्टे या निजी भूमि के अधिकार हैं या नहीं और फिर भी उन्हें धनराशि जारी करने का लाभ दिया गया है। अंतिम कॉलम में यह भी टिप्पणी होगी कि संबंधित अधिकारी कौन था जिसने धनराशि जारी करने की अनुमति दी थी या वे लोग थे जिनके पास प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत धनराशि जारी करने के लिए पात्र बनाने हेतु आवश्यक दस्तावेज नहीं थे।

इस बीच, कलेक्टर नरसिंहपुर 42.961 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण के आरोप के संबंध में जांच और सर्वेक्षण कराएंगे और यदि यह पाया जाता है कि उक्त भूमि शासकीय है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को छोड़कर अन्य सभी अतिक्रमण आज से 15 दिन की पूर्वोक्त अवधि के भीतर हटा दिए जाएंगे और कलेक्टर के शपथ पत्र के साथ रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी।

किसान सभा कोर्ट के फैसले का स्वागत करती है सत्ता की आड में दबंग शासकीय जमीनों पर काबिज हैं उन्हें बेदखल करने में आम जन को सहूलियत मिलेगी।

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