Thursday, February 26, 2026
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पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद की कोठी टूटने की राह हुई आसान कोर्ट से लेकर प्रशाशन ने कोठी को माना अतिक्रमण

लहार एसडीएम का धमाकेदार निर्णय कोठी मामले को किया खारिज सुप्रीम कोर्ट ने लहार एसडीएम को सौंपी थी कमान एसडीएम ने दिया फैसला कभी भी गिर सकती है पूर्व विधायक की कोठी से अतिक्रमण हटाने की गाज

दलित समाज अतिक्रमण हटाने को लेकर बाबूलाल टैगोर की अगुवाई में एक वर्ष से कर रहा था धरना एसडीएम से मिला न्याय प्रदर्शनकारियों में खुशी की लहर

मूकनायक/वीरभान सिंह स्टेट हेड म. प्र.

लहार (भिंड ) एक बार फिर पूर्व विधायक डॉ गोविंद सिंह की कोठी का मामला गर्मा गया है जिसको लेकर कई दिनों से दलित समाज के लोग धरने पर बैठे हुए थे जिनके आवेदन पर पहले कोठी की नाप हुई उसके बाद पूर्व विधायक डॉ गोविंद सिंह के पुत्र एवं भाई गजेंद्र सिंह ने पहले माननीय हाईकोर्ट फिर माननीय हाईकोर्ट डबल बैंच,फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट,माननीय सिविल न्यायालय लहार एवं एसडीएम न्यायालय लहार का सहारा लिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मामला सुनने योग्य न बताकर मामले को एसडीएम लहार के पाले में डाल दिया था और मामले में बिना स्टे बिना कोर्ट जाने की शर्त पर लहार एसडीएम को फैसला सुनाने का आदेश जारी किया था जिसको लेकर 18/8/2025 को लहार एसडीएम विजय सिंह यादव ने पूर्व विधायक पुत्र अमित प्रताप सिंह की अपील को खारिज कर कोठी फूटने के रास्ते की राह को आसान करने का अहम फैसला दलित समाज के पक्ष में देकर लहार के इतिहास में इस फैसले ओर एसडीएम विजय यादव की ईमानदार कार्य प्रणाली को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा दिया ओर इस अतिक्रमण विवाद को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे दलित समाज के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई इस मामले को लेकर जब बाबूलाल टैगोर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि लहार के पूर्व विधायक की कोठी में हमारा आम रास्ता था जिसको लेकर हम वर्षों संघर्ष कर रहे थे फिर लहार में भाजपा विधायक अम्बरीष शर्मा गुडडू भैया बने तो हम लोगों में एक बार फिर आशा की किरण जागी और आज हमें न्याय मिला ।जानकारी के अनुसार कस्बा लहार के वार्ड नं0 12 में स्थित शासकीय आराजी आराजी सर्वे नं० 2711, 2715 में पुस्तैनी आम रास्ता भिण्ड भाण्डेर मुख्य रोड से उत्तर दिशा तरफ अनुसूचित जाति एवं अन्य वर्ग के लोगो की बाहरमासी लहार बस्ती तथा अन्य बस्ती से वाहर आने-जाने की हमेशा से होकर राजनैतिक रसूल चाले लोगो द्वारा अवैध कब्जा कर भवन का निर्माण कार्य किये जाने से सार्वजनिक रास्ता के अवरोधित हो जाने के कारण और आम जनता को आवागवन में असुविधा होने के कारण उसका अवरोध हटाये जाने तथा आम रास्ता के खोले जाने का कईवार प्रयास अपने स्तर पर किया गया, लेकिन आवेदकगण तथा अन्य लोग अपने मिशन में जब नाकामयाब रहे तो अनुसूचित जाति तथा अन्य वर्ग के लोगो द्वारा शासन को नोटिस देकर और स्थानीय प्रशासन अनुविभागीय अधिकारी लहार के द्वारा उनके पत्र क्र. 268 दिनांक 01.08.2024 के संदर्भ में अनिश्चित कालीन धरना प्रदर्शन की अनुमति लेकर संविधान निर्माता डॉ० भीमराव अम्बेडकर के वेनर तले दिनांक 05.08.2024 से आज तक अनुसूचित जाति संघर्ष समिति द्वारा स्थान दशहरा मैदान (भाटनताल) पर शासन एवं प्रशासन की जानकारी में श्री बाबूलाल टैगोर के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में आज तक चालू है ।1. कस्बा लहार की शासकीय आराजी सर्वे नं0 2711 एवं 2715 का सीमांकन नगर परिषद लहार द्वारा जनमानस की आबाज पर तहसील लहार के प्रकरण क्र0 66/2024-25/अ-12 द्वारा तहसीलदार लहार के निर्देशन पर सीमांकन के लिये जिलाधीश भिण्ड द्वारा गठित टीम के द्वारा दिनांक 18.07.2024 एवं 27.07.2024 को नियम कानून कायदे के अन्तर्गत संबंधित हितग्राही लोगो को सूचना दिया जाकर डॉ० गोविन्द सिंह के पुत्र अमित प्रताप सिंह तथा उनके भाई गजेन्द्र सिंह तथा उनके भतीजे अनुरूद्ध प्रताप सिंह की मौजूदगी एवं उपस्थिति में किया जाने पर सार्वजनिक रास्ता वाली जगह पर अतिक्रमण भवन के रूप में निर्माण कर तथा कुछ खाली जगह के संदर्भ में पाया गया।2. उक्त तहसीलदार के प्रतिवेदन के संदर्भ में डॉ० गोविन्द सिंह के पुत्र अमित प्रताप सिंह एवं उनके भाई गजेन्द्र सिंह तथा अन्य के द्वारा वर्णित सीमांकन के संदर्भ में आपत्ति सक्षम सीमांकन अधिकारी तहसीलदार लहार के समक्ष की जाने पर उनकी आपत्तियों को निरस्त करते हुये तहसीलदार लहार द्वारा सीमांकन से संबंधित कार्यवाही की पुष्टि दिनांक 12.09.2024 को की गई। 3. डॉ० गोविन्द सिंह के छोटे भाई गजेन्द्र सिंह द्वारा सक्षम अधिकारिता दीवानी न्यायालय के समक्ष एक सिविल वाद उक्त वर्णित सम्पति के संदर्भ में ही 208/2024 इ.दी.ए गजेन्द्र सिंह वनाम म.प्र. शासन दायर किया गया जिसके अन्तर्गत उनके द्वारा सहायता चाही गई कि. संबंधित सम्पति के वारे में म.प्र. शासन तथा नगर परिषद लहार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे और उनकी वह सहायता निम्न प्रकार से माननीय सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा निरस्त की गई।(अ) गजेन्द्र सिंह के आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 3 जा.दी.. एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा की सहायता से संबंधित आवेदन दिनांक 23.07.2024 को निरस्त।(ब) गजेन्द्र सिंह के आवेदन अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. द्विपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा की सहायता से संबंधित आवेदन दिनांक 05.08.2024- को निरस्त।(स) गजेन्द्र सिंह के आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 जा.दी. अस्थाई निषेधाज्ञा की सहायता से संबंधित आवेदन दिनांक 13.01.2025 को निरस्त कर दिया गया है ।और इसी तारतम्य में लहार एसडीएम विजय यादव द्वारा 18/8/2025 को अमित प्रताप सिंह की अपील खारिज कर डॉक्टर गोविंद की अतिक्रमण बाली कोठी टूटने की राह को आसान कर दिया।

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