मूकनायक/रिपोर्टर इंद्रसेन गौतम बस्ती/ उत्तर प्रदेश
बस्ती। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती द्वारा विकास खंड बहादुरपुर के प्राथमिक विद्यालय डारीडीहा की प्रधानाध्यापिका मंजू देवी को
तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है जारी निलंबन आदेश के अनुसार प्रधानाध्यापिका के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता विद्यालय संचालन में नियमों की अनदेखी तथा विभागीय निर्देशों के
अनुपालन में लापरवाही से जुड़े आरोप सामने आए हैं आदेश में उल्लेख किया गया है कि खंड शिक्षा अधिकारी बहादुरपुर द्वारा प्रस्तुत जांच एवं शिकायत के आधार पर प्रधानाध्यापिका के
विरुद्ध कार्रवाई की गई। आरोपों में विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी के खाते के संचालन में निर्धारित नियमों का पालन न करना एसएमसी
अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से खाते के संचालन के बजाय अन्य तरीके से कार्यवाही किए जाने तथा विद्यालय में छात्र-छात्राओं के प्रवेश से संबंधित अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है
जांच में यह भी सामने आने का उल्लेख है कि एसएमसी अध्यक्ष के चयन को लेकर भी सवाल उठे और विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के प्रवेश तथा नामांकन से संबंधित प्रक्रिया में नियमों के
विपरीत कार्य किए जाने की बात कही गई आदेश में संबंधित प्रकरण को प्रथम दृष्टया अनियमितता की श्रेणी में मानते हुए प्रधानाध्यापिका को निलंबित किया गया है निलंबन अवधि में
प्रधानाध्यापिका को प्राथमिक विद्यालय कोटवा भरतपुर विकास खंड बहादुरपुर जनपद बस्ती से संबद्ध किया गया है आदेश के अनुसार निलंबन अवधि में उन्हें वित्तीय नियमों के तहत जीवन
निर्वाह भत्ता देय होगा साथ ही निलंबन अवधि में अन्य सेवायोजन व्यापार वृत्ति या व्यवसाय में संलिप्त न होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही संबंधित देयकों के भुगतान की प्रक्रिया
पूरी की जाएंगी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच के लिए जांच अधिकारी नामित करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रकरण में साक्ष्य प्राप्त कर आरोप पत्र
नियमानुसार जारी किया जाए और निर्धारित समय सीमा में तथ्यात्मक जांच आख्या प्रस्तुत की जाए आदेश की प्रतियां जिलाधिकारी बस्ती मुख्य विकास अधिकारी शिक्षा निदेशक बेसिक सचिव बेसिक शिक्षा परिषद समेत संबंधित अधिका
रियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई हैं।

