मूकनायक/नरेश जाटव/ कैलादेवी/करौली/राजस्थान।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करौली के तत्वावधान में राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत लंबित प्रार्थना पत्रों एवं विधिक सहायता के आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु आज दिनांक 15.07.2026 को अरुण कुमार बेरीवाल, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश), करौली की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पीड़ित प्रतिकर के कुल 06 प्रकरण विचारार्थ रखे गये, जिन पर समिति के सभी सदस्यों द्वारा विचार विमर्श कर पीड़ितों के लिए कुल 15,50,000/- रूपये (अक्षरे पन्द्रह लाख पचास हजार रूपये) का प्रतिकर स्वीकृत किया गया।
साथ ही उक्त बैठक में निःशुल्क विधिक सहायता के लिए प्रस्तुत 08 प्रार्थना पत्र विचारार्थ रखे गये। समिति द्वारा प्रार्थना पत्रों को स्वीकार कर पैनल अधिवक्ता नियुक्त करने की कार्यवाही की गई एवं 03 प्रकरण, जिनमें पूर्व में निःशुल्क विधिक सहायता से अधिवक्ता नियुक्त किया गया था और जिनका निस्तारण हो चुका है, उन्हें भी विचारार्थ रखा गया, जिनमें समिति द्वारा पैनल अधिवक्ताओं को द्वितीय किश्त दिये जाने का अनुमोदन किया गया।
उक्त मीटिंग के साथ ही जिले के लिए गठित अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी की मीटिंग भी आयोजित की गई।
उक्त बैठक में अश्विनी कुमार यादव, न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय करौली; प्रताप सिंह मीणा, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली; श्वेता भारद्वाज, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करौली; अक्षय गोदारा, जिला कलक्टर करौली; लोकेश सोनवाल, जिला पुलिस अधीक्षक करौली; रामकिशन मीणा, उपाधीक्षक, जिला कारागृह करौली; जयेन्द्र सिंह, अध्यक्ष, बार संघ करौली एवं रितेश सारस्वत, राजकीय अधिवक्ता करौली उपस्थित रहे।
अंत में प्रताप सिंह मीणा, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करौली ने मीटिंग में उपस्थित सभी का आभार प्रकट कर मीटिंग का समापन किया।

