



मूकनायक/ राजेश रामटेके
संवाददाता बालाघाट
वन मंडलाधिकारी उत्तर सामान्य वन मंडल बालाघाट एवं उपवन मंडलाअधिकारी उकवा सामान्य परिक्षेत्र अधिकारी शिवम पुरी गोस्वामी वन परिक्षेत्र अधिकारी दक्षिण लामता सामान्य के मार्गदर्शन में दिनांक 12 /07/2025 एवं 13/07/ 2025 की मध्य रात्रि मुखबिर की सूचना के आधार पर परिक्षेत्र दक्षिण लामता सामान्य के अंतर्गत परिक्षेत्र सहायक व्रत्त लामता भाग 2 के मोहगांव बीट कक्ष क्रमांक 13 21 ए के समीप राजस्व परिक्षेत्र में एक जंगली सूअर का विद्युत करंट लगाकर शिकार किया गया ग्राम मोरिया निवासी लेखराम पिता झाड़ू लाल जाति महार, निलेश पिता सुखलाल जाती ढीमर, पातीराम पिता मंगरिया जाति ढीमर, सोमरू पिता समर्थ जाति गोंड, भैयालाल पिता सुखलाल जाति ढीमर इन सभी ग्राम मोरिया निवासी के घरों से जंगली सूअर का पका मांस अल्युमिनियम करची ढक्कन सहित कढ़ाई स्टील डब्बा में पका मांस जप्त किया गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 2765/11 दिनांक 13/07/2025 को प्रकरण पंजीबद किया गया उक्त कार्रवाई में परिक्षेत्र सहायक अधिकारी व्रत्त लामता 2 दिनेश कुमार बरिए उपवन क्षेत्रपाल , गजेंद्र बिसेन परिक्षेत्र सहायक चाचेरी , कंचन खंडागले परिक्षेत्र सहायक समनापुर , वन अपराध जपती करता हिमांशु डहरवाल बीट प्रभारी , कमल किशोर पांडेय बीट प्रभारी मोहगांव वनरक्षक , अंबिका सैय्याम, राहुल श्रीवास्तव , रजत बोपचे , नीरज खटीक , दीपक सेंगर , इमरान कुरेशी , देवांशु यादव , सुरक्षा सहयोगी शैलेश , दिमाक चंद , शत्रु , नरेन्द्र एवं वाहन चालक मोहम्मद साजिद जपती कार्य में विशेष योगदान रहा |

