मूकनायक/ राजस्थान
धौलपुर से रामदास तरुण की रिपोर्ट
धौलपुर, 20 नवंबर 24 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जयंती लाल मीणा ने बताया कि प्रदेश में चलाए जा रहे 60 दिवसीय तंबाकू फ्री यूथ कैम्पेन 2.0 के तहत जिले में गठित टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं। इसी क्रम में धौलपुर जिले में बुधवार को कोटपा एक्ट 2003 का पालन नहीं करने पर दुकानों और सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करते पाए गए 50 लोगों के चालान काटे गए। टीम द्वारा 4 हजार 50 रुपए की जुर्माना राशि वसूल की गयी। डिप्टी सीएमएचओ डॉ. चेतराम मीणा नेतृत्व में गठित टीम ने कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 व धारा 6 के अंतर्गत उल्लंघन करते पाए जाने पर व्यक्तियों के चालान काटकर जुर्माना राशि वसूल की। उन्होंने बताया कि टोबैको फ्री यूथ कैम्पेन 2.0 के तहत बीडी, सिगरेट, तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले व्यापारियों को 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को तम्बाकू उत्पाद बेचना दण्डनीय अपराध है, का चेतावनी बोर्ड नहीं लगाने पर कोटपा एक्ट 2003 की धारा 6 के तहत चालान बनाए जा रहे हैं।सभी दुकानों के बाहर बोर्ड का डिस्प्ले करने, तम्बाकू उत्पादों को बेचने के लिए लटकाकर रखने तथा बीडी-सिगरेट एवं तम्बाकू उत्पादों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन नहीं करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 तंबाकू मुक्ति के ऊपर संस्था युवा चेतना समिति बाड़ी धौलपुर / प्रभात संस्थान धौलपुर के द्वारा विद्यालय में जाकर के कार्यशालाएं रैली एवं शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी आयोजित करवाए जा रहे हैं,

