Thursday, February 26, 2026
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भिंड कलेक्टर ने लापरवाही बरतने पर तीन लोक सेवा केन्द्र संचालकों पर डेढ़ लाख रूपये का लगाया जुर्माना

लोक सेवा केन्द्रों के संचालन में सुधार नहीं पाये जाने और लगातार शिकायतें प्राप्त होने पर की गई कार्रवाई

भिण्ड , 16 जुलाई / मूकनायक / बुद्धप्रकाश बौद्ध, जिला ब्यूरो चीफ

भिंड/ कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने लोक सेवा केन्द्रों के संचालन में सुधार नहीं पाये जाने एवं लोक सेवा केन्द्रों की लगातार प्राप्त हो रही शिकायतों में आरएफपी अनुबंध एवं जारी आदेश/निर्देशों के क्रम में अनुबंधित ऑपरेटर एवं संचालक लोक सेवा केन्द्र मेहगांव सिद्धगुरु खाद बीज, अनुबंधित ऑपरेटर एवं संचालक लोक सेवा केन्द्र गोहद गुरुकृपा इंटरप्राइजेज, अनुबंधित ऑपरेटर एवं संचालक लोक सेवा केन्द्र आलमपुर नीलेश दुबे पर 50-50 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया है।
लोक सेवा केन्द्रों की सतत निगरानी एवं आम जन को लोक सेवा गारंटी अधिनियम अनुसार अधिसूचित सेवाओं के लाभ एवं शासन की मंशानुसार सुविधा प्रदान करने हेतु एवं जिला अंतर्गत संचालित लोक सेवा केन्द्रों की निरंतर निगरानी एवं आरएफपी अनुबंध के अनुसार संचालन हेतु राज्य लोक सेवा अभिकरण भोपाल के पत्र दिनांक 20 फरवरी 2025 एवं प्रत्येक टीएल बैठक में समीक्षा हेतु सम्बंधित अनुविभाग में लोक सेवा केंद्र निगरानी समिति के अध्यक्ष सम्बंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार एवं सचिव तथा जिला प्रबंधक लोक सेवा प्रबंधन विभाग को समस्त केन्द्रों के औचक निरीक्षण एवं जांच प्रतिवेदन हेतु कार्यालयीन पत्र दिनांक 14 मई 2025 तथा पत्र दिनांक 11 अप्रैल 2025 द्वारा निर्देशित किया गया था । जिस सम्बन्ध में पूर्व में प्राप्त शिकायतों एवं जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रथम चरण में कार्यालयीन आदेश दिनांक 28 मई 2025 द्वारा लोक सेवा केंद्र भिण्ड ग्रामीण, मिहोना एवं अटेर प्रत्येक पर 15 हज़ार रूपये की शास्ति अधिरोपित की गयी थी एवं द्वितीय चरण में तहसीलदार भिण्ड के जांच प्रतिवेदन पर कार्यालयीन आदेश दिनांक 17 मई 2025 के माध्यम से लोक सेवा केंद्र भिण्ड शहरी पर 40 हज़ार रूपये की शास्ति अधिरोपित की गयी थी। इसके उपरांत भी लोक सेवा केन्द्रों के संचालन में सुधार नहीं पाया गया एवं औचक निरीक्षण में एवं लोक सेवा केन्द्रों की लगातार प्राप्त हो रही सीएम हेल्पलाइन शिकायतों/समक्ष में कार्यालय/दूरभाष पर प्राप्त/सोशल मीडिया एवं अन्य स्त्रोत तथा कण्ट्रोल रूम में प्राप्त शिकायतों में आरएफपी अनुबंध एवं जारी आदेश/निर्देशों के क्रम में तृतीय चरण में अनुबंधित ऑपरेटर एवं संचालक लोक सेवा केन्द्र मेहगांव सिद्धगुरु खाद बीज पर 50 हजार रूपये, अनुबंधित ऑपरेटर एवं संचालक लोक सेवा केन्द्र गोहद गुरुकृपा इंटरप्राइजेज पर 50 हजार रूपये, अनुबंधित ऑपरेटर एवं संचालक लोक सेवा केन्द्र आलमपुर नीलेश दुबे पर 50 हजार रूपये शास्ति अधिरोपित की जाती है।
अनुबंधित ऑपरेटर, लोक सेवा केंद्र संचालकों पर अधिरोपित शास्ति 03 कार्य दिवस में निर्धारित मद में जमा कर चालान की एक प्रति अपर कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उक्त सम्बन्ध में सख्त चेतावनी देते हुए कलेक्टर ने कहा कि लोक सेवा केंद्र का संचालन आरएफपी में वर्णित प्रावधान अनुसार करना सुनिश्चित करें। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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