Thursday, February 26, 2026
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छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के संवैधानिक अधिकारों से संबंधित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन राजधानी में संपन्न

मूकनायक/कमलेश लवहात्रै

बिलासपुर छत्तीसगढ़

संवैधानिक हक अधिकारों के लिए राज्यव्यापी विशाल धरना प्रदर्शन कर समस्त संगठनों ने  राज्यपाल व मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौपा।

      गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रस्ताव पर सर्व अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के समाज प्रमुखों द्वारा आमसभा के निर्णयानुसार संवैधानिक मांगों के समर्थन में राज्यव्यापी विशाल धरना प्रदर्शन राजधानी रायपुर किया गया ।
  जिसमें प्रमुख रूप से छ.ग. अनुसूचित जाति, जनजाति अधिकारी, कर्मचारी संघ (अजाक्स), छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ एवं सोशल जस्टिस एंड लीगल फाउंडेशन छत्तीसगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में विभिन्न अजा, अजजा समाजिक संगठन एवं अधिकारी कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित थे।

राज्यपाल व मुख्यमंत्री को भेजे गए अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ , छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ, सोशल जस्टिस एंड लीगल फाउंडेशन छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष  द्वारा हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन में लेख है कि:-

प्रमुख मांगें:-

1. अनुसूचित जाति, जनजाति वर्गों के लिए पदोन्नति में आरक्षण नियम 5 को पुनः अधिसूचित करना एवं मान. सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश 01.05.2023 एवं 24.02.25 को पदोन्नति में तत्काल लागू करवाना।

2. अनुसूचित जाति, जनजाति, व पिछड़े वर्गों के वैकलाग पदों की पूर्ति के लिए विशेष भर्ती अभियान की कार्यवाही करवाना।

3. जनसंख्या के आधार पर अजा जजा आरक्षण का निर्धारण एवं जिला व संभाग स्तरीय/स्थानीय भर्ती आरक्षण पढ अधिनियम बनाने की कार्यवाही।

4. राज्य में आरक्षित वर्गों के छात्रवृत्ति के लिए 2011 से निधारित 2.50 लाख आय सीमा को समाप्त करवाना।

5. फर्जी जाति प्रमाण-पत्र धारितों पर सेवा समाप्ति की कार्यवाही शीघ्र करवाना।

6. जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण करवाना।

7. अनुसूचित जाति, जनजाति उपयोजना (निधियों का निर्धारण, आवंटन एवं उपयोगिता) वजट अधिनियम वनवाना।

8. छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 के प्रावधानों का शत प्रतिशत लागू करवाना।

9. 5 वीं अनुसूची क्षेत्रों की 85 विकास खंडों में स्थानीय प्रशासन का पेसा कानून के तहत् प्रभावी क्रियान्वयन करवाना।

10. छ.ग. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (6) के तहत अजजा की भूमि अंतरण प्रतिवंध में पट्टा को शामिल नहीं करने जारी परिपत्र दिनांक 17 अगस्त 2016 को तत्काल निरस्त किया जाय।

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