रिसोड
उच्च न्यायालय ने रिसोड तालुका के मोठेगांव में जनजातीय विकास बहुउद्देश्यीय शिक्षा संस्थान को मोठेगांव गांव में एक आश्रम स्कूल शुरू करने का आदेश दिया है। इस संबंध में अधिक जानकारी यह है कि दो संस्थाओं के माध्यम से वर्ष 1996-97 में एक नया आश्रम विद्यालय प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा गया था। इसमें आदिवासी विकास बहुउद्देशीय शिक्षा संस्थान भी शामिल था। इसी बीच स्थानीय संस्था को छोड़कर एक अन्य संस्था को मोठेगांव में आश्रम स्कूल शुरू करने की मंजूरी दे दी गई। आदिवासी विकास बहुउद्देश्यीय संस्था के सचिव दत्ताराव धांडे ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी । इस बीच हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए मोठेगांव में वीजेएनटी, एसबीसी और गन्ना श्रमिकों के बच्चों के लिए कक्षा 1 से 10 तक के लिए आश्रम स्कूल शुरू करने की मंजूरी देते हुए सरकार को निर्देश दिया है । इससे क्षेत्र के छात्रों को बड़ी राहत मिली है। संस्था की ओर से एड. एस. डी. चांडे ने तर्क दिया ।
मूकनायक समाचार रिसोड संवाद दाता अमर कानडे की रिपोर्ट 🙏

