मूकनायक | बुद्धप्रकाश बौद्ध पत्रकार | जिला ब्यूरो चीफ भिंड मप्र
भिंड, 12 अक्टूबर। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भिंड किरोड़ी लाल मीणा ने जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आगामी दो महीनों के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत जिले की सीमाओं में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के धरना-प्रदर्शन, रैली, जुलूस या चल समारोह का आयोजन नहीं किया जा सकेगा।
जिला प्रशासन ने यह कदम आगामी त्यौहारों, धार्मिक और सामाजिक आयोजनों के साथ-साथ शासकीय एवं राजनीतिक कार्यक्रमों के दौरान संभावित भीड़, अफवाहों और सांप्रदायिक तनाव की आशंकाओं को देखते हुए उठाया है। आदेश में कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप्प, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से भ्रामक या उत्तेजक संदेश फैलाने पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर श्री मीणा ने स्पष्ट किया कि ऐसे आयोजनों के लिए संबंधित अनुभाग अंतर्गत अनुमति एसडीएम (अनुविभागीय अधिकारी राजस्व) से और जिले के एक से अधिक अनुभागों में होने वाले कार्यक्रमों के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) से लेनी होगी। साथ ही किसी भी धर्म, समुदाय या व्यक्ति के विरुद्ध भड़काऊ भाषा वाले पोस्टर, बैनर, कट-आउट अथवा सोशल मीडिया पोस्ट करना प्रतिबंधित रहेगा।
यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जारी किया गया है और तत्काल प्रभाव से लागू होगा। आदेश का उल्लंघन बीएनएसएस की धारा 223 एवं अन्य दंडात्मक प्रावधानों के तहत दंडनीय माना जाएगा।

