5 किलोमीटर दायरे में ड्रोन, पैराग्लाइडर और आतिशबाजी पर रोक; 1 अक्टूबर को पूरे दिन लागू रहेगा प्रतिबंधात्मक आदेश
मूकनायक समाचार —/ सत्यशील गोंडाने / बालाघाट (मध्यप्रदेश)
बालाघाट, 30 सितंबर 2026। कांग्रेस सांसद एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 1 अक्टूबर 2026 को ग्राम पंचायत नव्ही के ग्राम जंगला में प्रस्तावित आगमन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। अनुविभागीय दंडाधिकारी बैहर अनिकेत शांडिल्य ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
आदेश के तहत कार्यक्रम स्थल के 5 किलोमीटर क्षेत्र में ड्रोन, पैराग्लाइडर, हॉट एयर बैलून तथा अन्य फ्लाइंग ऑब्जेक्ट/UAV के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा आतिशबाजी, पटाखे, रॉकेट एवं अन्य विस्फोटक गतिविधियां भी प्रतिबंधित रहेंगी।
हालांकि सुरक्षा व्यवस्था एवं अधिकृत शासकीय प्रयोजन के लिए आवश्यक ड्रोन संचालन निर्धारित अनुमति और नियमों के अधीन किया जा सकेगा।
प्रशासन द्वारा जारी आदेश 1 अक्टूबर को पूरे दिन प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं अन्य प्रचलित कानूनी प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

