Thursday, February 26, 2026
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कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिले के समस्त न्यायालयों में 22 दिसंबर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

मूकनायक /राजस्थान/ करौली
रिपोर्ट दीपक कुमार

माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश करौली श्रीमती माधवी दिनकर की अध्यक्षता में दिनांक 22.12.2024 को जिला मुख्यालय करौली, सपोटरा मुख्यालय, नादौती मुख्यालय एवं तालुका मुख्यालयों हिण्डौन, श्रीमहावीरजी व टोडाभीम पर सभी प्रकृति के (Pending and Pre-Litigation Matters) विवादों से संबंधित एक दिवसीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन ऑफलाईन के साथ-साथ ऑनलाईन माध्यम से किया जाएगा।

यह राष्ट्रीय लोक अदालत किसी विषय विशेष के प्रकरणों के लिए सीमित न होकर सभी प्रकार के उपयुक्त प्रकरणों के लिए आयोजित की जावेगी। राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजन से पूर्व पक्षकारों के मध्य प्री-काउंसलिंग की जा रही है। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन में अधिवक्तागण व पक्षकारान भी बढ़ चढ़ कर उत्साह दिखा रहे है क्योंकि लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित प्रकरणों में पूर्व में अदा किये गये न्याय शुल्क की वापसी का भी प्रावधान है। साथ ही लोक अदालत के जरिए निर्णित मुकदमों में अपील वर्जित होने से प्रकरण का अंतिम रूप से भी निस्तारण हो जाता है। लोक अदालत में विवाद का निस्तारण बिना किसी दबाब के आपसी बातचीत, समझौते व राजीनामे के द्वारा शीघ्र व त्वरित गति से होता है। लोक अदालत में प्रकरण का पक्षकारों द्वारा निस्तारण करवाने से पैसे व समय की बर्बादी दोनों से बचा जा सकता है।

अतः आमजन से अपील की जाती है कि दिनाक 22.12.2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने प्रकरणों को रखवाकर उनका राजीनामा के माध्यम से निस्तारण करवाकर लोक अदालत का लाभ उठायें।
(ममता चौधरी RJS) सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला एवं सेशन नयायाधीश) करौली

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