मूक नायक/ अख़बार
न्यूज रिपोर्टर,राकेश कोठेनियां हलैना
बयाना/भरतपुर/ राजस्थान
बयाना ( भरतपुर ) में 11 साल पहले के गंभीर मारपीट के मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय क्रमांक 1 की एडीजे सोनाली प्रशांत शर्मा ने तीन आरोपियों को 5-5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। परिवादी के अधिवक्ता हितेंद्र पटेल ने बताया कि गांव लहचोरा खुर्द में 27 मार्च 2013 को धुलंडी के दिन आपसी रंजिश को लेकर झगड़ा हुआ था। जिसमें करन सिंह ने दूसरे पक्ष के कुंवर सिंह, विक्रम सिंह, विनोद, बाबूलाल, जीतू और विष्णु के खिलाफ उसके पिता मोहनलाल, भाई सुभाष और चाचा कुंवर सिंह के साथ मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने का मामला बयाना थाने में दर्ज कराया था। अनुसंधान के बाद पुलिस ने सभी 6 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान आभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाह और 22 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। मामले के दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर एडीजे ने आरोप प्रमाणित मानते हुए तीन आरोपियों कुंवर सिंह, विक्रम सिंह और विष्णु को 5-5 साल का कठोर कारावास और 5-5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मामले के शेष तीन आरोपियों बाबूलाल, जीतू और विनोद की ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी।

