Tuesday, October 20, 2026
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350 क्विंटल गेहूं का अवैध परिवहन पकड़ा, मंडी विभाग की बड़ी कार्रवाई

कटंगी से तेलंगाना जा रहा था गेहूं से भरा ट्रक, वैध ई-अनुज्ञा पत्र नहीं मिलने पर व्यापारी से 96,951 रुपये दांडिक मंडी शुल्क वसूला

मूकनायक समाचार —/ सत्यशील गोंडाने / बालाघाट (मध्यप्रदेश)

बालाघाट, 05 अक्टूबर 2026। कृषि उपज के अवैध परिवहन के खिलाफ मंडी समिति खैरलांजी और थाना खैरलांजी की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 350 क्विंटल गेहूं से भरे ट्रक को पकड़ा है। गेहूं का परिवहन कटंगी से पाटनचेरू, तेलंगाना किया जा रहा था। जांच के दौरान वाहन चालक संबंधित कृषि उपज के परिवहन के लिए आवश्यक वैध मंडी ई-अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद मंडी विभाग ने प्रकरण दर्ज करते हुए संबंधित व्यापारी से 96 हजार 951 रुपये की दांडिक राशि वसूल की।

रात में मुख्य मार्ग पर दबिश, जांच में खुली अनियमितता

यह कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी राजस्व वारासिवनी श्रीश प्यासी के निर्देशन में मंडी समिति खैरलांजी के सचिव शोभाराम आदिवासी के नेतृत्व में उड़नदस्ता दल द्वारा की गई। बताया गया कि 4 अक्टूबर की रात करीब 9 बजे टीम द्वारा खैरलांजी मुख्य मार्ग पर मंडी क्षेत्र का निरीक्षण किया जा रहा था। इसी दौरान ट्रक क्रमांक यूपी-70-जेटी-9589 को रोककर उसकी जांच की गई।

जांच के दौरान ट्रक में करीब 350 क्विंटल गेहूं लदा पाया गया। दस्तावेजों की जांच करने पर गेहूं को कटंगी से पाटनचेरू, तेलंगाना ले जाने के लिए आवश्यक वैध मंडी ई-अनुज्ञा पत्र उपलब्ध नहीं पाया गया।

मंडी निरीक्षक एवं उड़नदस्ता दल प्रभारी पंकज भलावी, उपनिरीक्षक हेमराज सुलाखे तथा उपनिरीक्षक लालसिंह आर्मो ने वाहन एवं संबंधित दस्तावेजों की जांच की। अनियमितता सामने आने के बाद मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 19(6) के उल्लंघन का प्रकरण तैयार किया गया।

मंडी शुल्क जमा किए बिना हो रहा था परिवहन

मंडी विभाग की जांच में सामने आया कि संबंधित विक्रेता फर्म को मंडी समिति कटंगी में कृषि उपज के विपणन पर देय 18,990 रुपये मंडी शुल्क एवं निराश्रित शुल्क जमा करना था। इसके बाद वैध ई-अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर गेहूं का परिवहन किया जाना निर्धारित था।

लेकिन निर्धारित मंडी शुल्क जमा किए बिना गेहूं का परिवहन किए जाने पर विभाग ने कार्रवाई की। प्रकरण में संबंधित व्यापारी से 96,951 रुपये की दांडिक मंडी शुल्क राशि वसूल कर शासन के खजाने में जमा कराई गई।

अवैध परिवहन पर मंडी विभाग की सख्ती

इस कार्रवाई के बाद मंडी विभाग ने स्पष्ट किया है कि कृषि उपज के अवैध परिवहन और अवैध भंडारण को किसी भी स्थिति में नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। एसडीएम श्रीश प्यासी के निर्देश पर वारासिवनी अनुभाग के अंतर्गत आने वाली मंडी समितियों वारासिवनी, खैरलांजी और लालबर्रा के क्षेत्रों में लगातार निगरानी और जांच अभियान चलाया जा रहा है।

मंडी क्षेत्र में परिवहन किए जा रहे कृषि उत्पादों के दस्तावेजों की जांच के साथ ही ई-अनुज्ञा पत्र, आवश्यक बिल तथा मंडी शुल्क से संबंधित रिकॉर्ड की भी पड़ताल की जा रही है। विभाग का उद्देश्य कृषि उपज के कारोबार में नियमों का पालन सुनिश्चित करना और बिना अनुमति अथवा आवश्यक दस्तावेजों के परिवहन पर प्रभावी रोक लगाना है।

व्यापारियों और मिलर्स को मंडी विभाग की दो टूक

मंडी समिति ने जिले के सभी व्यापारियों एवं मिलर्स से अपील की है कि अधिसूचित कृषि उपज का परिवहन बगैर वैध ई-अनुज्ञा पत्र और आवश्यक बिल के न करें। इसके साथ ही कृषि उपज का अवैध भंडारण करने से भी बचने की हिदायत दी गई है।

मंडी विभाग की इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि कृषि उपज के परिवहन में नियमों की अनदेखी करने वाले व्यापारियों पर अब लगातार शिकंजा कसा जाएगा। 350 क्विंटल गेहूं से भरे ट्रक पर हुई यह कार्रवाई इसी अभियान की कड़ी मानी जा रही है।

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