Thursday, February 26, 2026
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मूलनिवासी कर्मचारी कल्याण संघ का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन 17 अगस्त को विशाखापट्टनम में

////निजीकरण के खिलाफ लड़ने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान////

मूकनायक/कमलेश लवहात्रै
छत्तीसगढ़

मूलनिवासी कर्मचारी कल्याण संघ का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन निजीकरण के खिलाफ लड़ने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान का दिनांक :- 17 अगस्त – 2025 स्थानः-द रॉयल पैलेस, रेलवे स्टेशन के सामने, रेलवे न्यू कॉलोनी, विशाखापट्टनम मैं आयोजित है।
मूलनिवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ (MKXM) कर्मचारी वर्ग का राष्ट्रीय महासंघ है जो कर्मचारियों की समस्याओं से निपटने के लिए काम कर रहा है और समाधान पाने के लिए कठिन प्रयास कर रहा है। MKKM धीरे-धीरे सभी राज्यों में स्थापित हो रहा है और इसने पूरे देश में अपनी गतिविधियां शुरू कर दी हैं।

////मूलनिवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन तीन प्रमुख मुद्दों पर लक्षित है, ////

1 निजीकरण के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान,
2 सरकारी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सभी रिक्तियों को भरने की मांग
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को पदोत्रति में आरक्षण प्रदान करने की मांग।

  1. सही परिप्रेक्ष्य में समझें और समाज की बेहतरी के लिए और मुख्य रूप से संघ और राज्यों के मामलों के संबंध में आंदोलन का समर्थन करें।
    सम्मेलन का उद्घाटन सत्र : सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक //विषयः प्रतिनिधित्व के रूप में OBC को पदोन्नति में आरक्षण की माँग// पर आधारित सम्मेलन रहेगा।
    कार्यक्रम में वक्ता डॉ. विनोद आर्य (सदस्य आर एंड डी, MKKM) डॉ. पी. कोमला राष्ट्रीय संयोजक (बामसेफ), мкКм गंटी हरीश मधुर बालयोगी (संसद सदस्य, अमलापुरम निर्वाचन क्षेत्र) आदिरेड्डी श्रीनिवास (विधान सभा सदस्य, राजामहेंद्रवरम शहर निर्वाचन क्षेत्र)आर. एल. ध्रुव (राष्ट्रीय अध्यक्ष, बामसेफ) डी.एम.आर. शेखर (पूर्व कार्यकारी निदेशक और संपत्ति प्रबंधक, ओएनजीसी, केजी बेसिन)1. मा. रामाराव मेट्टा आईआरएस (सेवानिवृत्त) पूर्वअन युद्ध सौक और सीजीटी, संस्थापक उठ पार्टी और फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स के उपाध्यक्ष 2. मा. एन. गंगाधर (पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, बामसेफ) अध्यक्षता पुष्पराज दहीवाले (राष्ट्रीय अध्यक्ष, MKKM)विशेष सत्र समयः दोपहर 12.30 बजे से 02.00 बजे तक रहेगा। विषय- सरकारी क्षेत्र में रिक्तियों को भरने के लिए संघर्ष रहेगा। मूलनिवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ ने वर्ष 2022 में सभी सरकारी क्षेत्रों और केंद्र और राज्य सरकारों, संघ और राज्यों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रिक्तियों को भरने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरु किया, जो कि अनुच्छेद 309 से अनुच्छेद 323 के अनुसार एक संवैधानिक निर्देश है। हम इस महत्वपूर्ण कार्य की मांग के लिए कर्मचारियों को लगातार शिक्षित कर रहे हैं। हमने देखा है कि इस राष्ट्रव्यापी अभियान के बाद भर्ती अधिसूचनाएं शुरु हुई और सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में पदों को भरना शुरु कर दिया है। यह छोटी सी पहल सरकार के शासन की रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। सरकारी क्षेत्र में भारी संख्या में रिक्तियां उपलब्ध हैं और इससे सरकार की दक्षता कम हो रही है। सरकारी क्षेत्र में रिक्तियों को न भरना एक संवैधानिक उल्लंघन है। पूरे देश में सभी सरकारी क्षेत्रों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सभी रिक्तियों को भरने के लिए, हमने इस विषय को इसके प्रभाव और नतीजों के बारे में विस्तृत तरीके से चर्चा करने के लिए रखा है। संचालितः वक्ता प्रवीण कुमार सिंह (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पश्चिम, MKKM) कमलेश कबीर (राष्ट्रीय संगठन सचिव, MKKM) अल्ला राम कृष्ण (पूर्व मुख्य अभियंता और अध्यक्ष, अखिल भारतीय ओबीसी मोर्चा, हैदराबाद)डॉ. कामराज (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दक्षिण, MKKM, चेत्रई) बी. बालोजी नाइक (उप मुख्य सतर्कता अधिकारी, विशाखापत्तनम पोर्ट),एस. वी. हेमंत (डिस्कॉम सचिव, APSEB इंजीनियर्स एसोसिएशन, APEPDCL)सभी राज्यों के राज्य अध्यक्ष, MKKM शामिल रहेंगे।
    ///निजीकरण के खिलाफ संघर्ष और भारत में निजीकरण को रोकने की तत्काल आवश्यकता///
    मूलनिवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ निजीकरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए लगातार काम कर रहा है क्योंकि यह ओबीसी, एससी, एसटी और अन्य धर्मांतरित अल्पसंख्यकों के कल्याण के खिलाफ है। हमने देखा है कि यह अन्य गरीब तबके के हितों के भी खिलाफ है। भारत के संविधान ने हमें न्याय की एक महान अवधारणा दी है, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जिसे प्रस्तावना में ही शामिल किया गया था। सामाजिक दृष्टिकोण से न्याय तक पहुंचने के लिए, ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यकों और अन्य गरीबों तक पहुंचने के लिए सरकारी मशीनरी की आवश्यकता है। आर्थिक न्याय पाने के लिए, सरकारी क्षेत्र में रोजगार की आवश्यकता है ताकि ओबीसी, एससी, एसटी अल्पसंख्यक और अन्य गरीब अपने वेतन से आर्थिक रूप से उन्नत हो सकें। निजीकरण की अवधारणा न्याय की अवधारणा को निरस्त कर रही है और यह अमीरों को और अमीर बनने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसी कारण से, MKKM निजीकरण के खिलाफ लड़ रहा है। हमने यह सत्र यह जागरूक करने के लिए रखा है कि हमारे देश में निजीकरण कैसे चल रहा है और इसके क्या परिणाम है।
    कार्यक्रम में वक्ताःमहेंद्र सिंह (राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, MKKM) डॉ. उमा शंकर (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व, MKKM) वाई. टी. दास (विशाखा उक्कू परिरक्षण पोराटा समिति सदस्य, विशाखापत्तनम) ए. वी. किरण (महासचिव, APSEB एससी एसटी कर्मचारी कल्याण संघ और राष्ट्रीय महासचिव, अखिल भारतीय स्वतंत्र विद्युत कर्मचारी महासंघ) एस. एस. धम्मी (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पीपीआईडी, नई दिल्ली)शरद एस कांबले (मुख्य सलाहकार, अखिल भारतीय केनरा बैंक एससी एसटी कर्मचारी संघ)एस. वी. हेमंत कुमार (सचिव, APEPDCL, APSEB इंजीनियर्स एसोसिएशन, विशाखापत्तनम)डॉ. मुनेश कुमार (सदस्य आर एंड डी, MKKM) डी, MKKM) अध्यक्षताःडॉ. संजीव कुमार (सीईसी सदस्य, MKKM) होगेसमापन सत्र : 04.30 से 05.15 बजे तक रहेगा।
    ////यह सत्र भविष्य की कार्य योजना पर चर्चा करेगा और देश भर के परे कैडर को उनके भविष्य के काम और उसके तरीकों और साधनों के बारे में दिशा देगा।

/////मक्कम का 10 सूत्रीय कार्यक्रम////

  1. पदोन्नति में अन्य पिछड़ों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व व क्रीमीलेयर का उन्मूलन।
  2. मंडल मामले में इंद्रा साहनी मुकद्दमे में अनुच्छेद 16 (4) में दिये प्रतिनिधित्व को मूल अधिकार बताने वाले सुप्रीम कोर्ट के बहुमत के निर्णय को न्यायपालिका लागू करे।
  3. सरकारी, अर्धसरकारी व स्वायत्तशासी तंत्र में नौकरियों में हर स्तर पर प्रतिनिधित्व देने का अधिनियम बनना आवश्यक।
  4. संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुपालन में भारतीय न्यायिक सेवा के गठन की तत्काल आवश्यकता।
  5. केन्द्र और राज्य सरकारों के अधीन सभी पदों में आरक्षित पदों के बैकलॉग को अविलंब भरना आवश्यक ।
  6. निजीकरण तत्काल बंद कर सभी सरकारों के उपक्रमों आदि का प्रशासन व नियंत्रण अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ों के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के सुपुर्द करके सक्षम बनाना।
  7. सभी मंत्रिपरिषदों में मूलनिवासी जातियों के उनकी आबादी के प्रतिशत के बराबर मंत्री होना उनका अधिकार है।
  8. नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करना सरकारी कर्मचारियों के हित में आवश्यक।
  9. सभी तरह के सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों के लिए संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत कानून बनाना संवैधानिक आवश्यकता।
  10. अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचितत जातियों व अनुसूचित जनजातियों के सरकारी कर्मचारियों की संस्थाओं को सर्वउद्देशीय मान्यता आवश्यक।
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