Thursday, February 26, 2026
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जिले में बिना लाइसेंस दवा रखने पर छापा, औषधियां जब्तऔषधि अनुज्ञप्ति के बिना दवा भंडारण-बेमेतरा में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

मूकनायक/ गौतम बालबोंदरे
छत्तीसगढ़

बेमेतरा। राज्य शासन के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर रणबीर शर्मा के मार्गदर्शन मे जिले में अवैध औषधि कारोबार पर नियंत्रण एवं जनस्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु खाद्य एवं औषधि प्रशासन, बेमेतरा द्वारा सतत निरीक्षण एवं निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में 31 जुलाई 2025 को जिले के नवागढ़ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम एरमशाही, पोस्ट घुरसेना, तहसील नांदघाट में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया।

प्रशासन को प्राप्त एक गोपनीय शिकायत के आधार पर संबंधित स्थान पर जब जांच की गई तो वहां श्री देवेन्द्र पिता श्री गजाधर साहू द्वारा बिना किसी वैध औषधि अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के विभिन्न प्रकार की दवाइयों का भंडारण किया जा रहा था। यह संधारण औषधि अधिनियम 1940 का स्पष्ट उल्लंघन था। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुँचकर विधिवत जांच की तथा बिना लाइसेंस के रखी गई समस्त औषधियों को जब्त किया। साथ ही निर्धारित प्रक्रिया अनुसार औषधियों के नमूने लेकर परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजे गए हैं। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार जब्त की गई दवाइयों की बाजार कीमत लगभग ₹16,887/- आंकी गई है।

यह कार्रवाई औषधि निरीक्षक श्रुति लकड़ा एवं धनीराम पटेल के नेतृत्व में विभागीय टीम द्वारा की गई। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुज्ञप्ति के औषधियों का क्रय-विक्रय एवं भंडारण न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि इससे आमजन के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जिले के समस्त औषधि व्यवसायियों एवं आम जनता से अपील की है कि वे केवल लाइसेंसधारी विक्रेताओं से ही औषधियों की खरीद करें तथा किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तत्काल विभाग को दें, ताकि त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। जिला प्रशासन ने यह भी संकेत दिया है कि आगे भी औषधि एवं खाद्य प्रतिष्ठानों पर इसी प्रकार निरीक्षण जारी रहेंगे और उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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