मूकनायक/वीरभान सिंह स्टेट हेड म प्र
भिण्ड 22 अगस्त 2025/
समिति प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित मेहगांव ने खाद उठाव, परिवहन, वितरण में अनियमितता करने के आरोप में पैक्स मेहगांव पर पदस्थ सहायक समिति प्रबंधक धर्मेन्द्र सिंह गुर्जर को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है।
समिति प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित मेहगांव ने आदेश जारी कर कहा है कि दिनांक 19 अगस्त 2025 को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा मेहगांव द्वारा पैक्स मेहगांव को यूरिया, डीएपी तथा एपीएस खाद का रिलीज ऑर्डर विपणन संघ गोदाम मेहगांव से उठाव हेतु जारी किया गया था। पैक्स मेहगांव पर पदस्थ सहायक समिति प्रबंधक धर्मेन्द्र सिंह गुर्जर द्वारा खाद उठाव हेतु रिलीज ऑर्डर विपणन संघ गोदाम मेहगांव पर जमा कर दिनांक 22 अगस्त 2025 को खाद उठाव किया गया। इस खाद को श्री गुर्जर द्वारा व्यक्तिगत वाहनों में परिवहन कर ले जाया गया। परिवहन के दौरान कलेक्टर भिण्ड द्वारा ग्राम ज्ञानेन्द्र पुरा के पास ट्रेक्टर-टॉली रोककर निरीक्षण किया गया तो उनमें यूरिया तथा एपीएस खाद की बोरी पाई गई किन्तु पूछताछ के दौरान वाहन चालक अथवा कोई अन्य व्यक्ति इस खाद के सम्बन्ध में कोई प्रमाणिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।
वाहन चालक द्वारा उक्त खाद संस्था मेहगांव के सहायक समिति प्रबंधक धर्मेन्द्र सिंह द्वारा भेजना बताया गया। इसलिये धर्मेन्द्र सिंह को भी निरीक्षण दल द्वारा मौके पर बुलाया गया किन्तु श्धर्मेन्द्र सिंह दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु मौके पर उपस्थित नहीं हुये इस कारण खाद उठाव एवं परिवहन कार्य में धर्मेन्द्र सिंह की लापरवाही स्पष्ट रूप से प्रमाणित होती है।
उर्वरक निरीक्षक दल द्वारा जब्त खाद का जब्ती पत्रक बनाकर विपणन संघ गोदाम प्रभारी को सुपुर्द किया गया। इसलिये धर्मेन्द्र सिंह को खाद उठाव, परिवहन, वितरण में अनियमितता करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। धर्मेन्द्र सिंह को जीवन निर्वाह भत्ता पाने की नियमानुसार पात्रता होगी।

