(गोपाल मेघवंशी
रायपुर (भीलवाड़ा)। पंचायतों में विकास कार्यों से जुड़े रिकॉर्ड और दस्तावेज अब गाँव के लोग आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 321 के तहत कोई भी नागरिक पंचायत से दस्तावेज़ माँग सकता है और संबंधित पंचायत को अधिकतम चार दिन में रिकॉर्ड उपलब्ध कराना होगा।
यह जानकारी जन चेतना संघ रायपुर के संयोजक सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी बसंत सुखलेचा ने दी। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के लोगों को इस प्रावधान की जानकारी नहीं होने से कई बार योजनाओं में पारदर्शिता नहीं रहती। इसी को देखते हुए संघ ने गाँव-गाँव जाकर लोगों को जागरूक करने की पहल शुरू की है।
बसंत सुखलेचा ने बताया कि अगर कोई पंचायत रिकॉर्ड नहीं देती तो नागरिक नियम 328 के तहत सीईओ को प्रतिवेदन देकर कार्रवाई कर सकता है। संघ का लक्ष्य है कि लोग अपने हक की जानकारी लें और सरकारी योजनाओं का सही लाभ उठाएँ।

