Thursday, February 26, 2026
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कमिश्नर रायपुर ने राज्य वक्फ बोर्ड की अपील को किया अस्वीकार

मूकनायक

रायपुर छत्तीसगढ़

वक्फ बोर्ड और नगर पालिक निगम रायपुर के बीच चल रहे विवाद में नयापारा रायपुर स्थित खसरा नंबर 649, रकबा 4.62 एकड़ वक्फ संपत्ति को लेकर वक्फ बोर्ड की अपील को रायपुर संभागायुक्त महादेव कावरे अस्वीकार कर दिया है।

विवाद की शुरुआत तब हुई जब वक्फ बोर्ड ने नजूल अधिकारी रायपुर को आवेदन देकर इस संपत्ति को नजूल अभिलेखों में छत्तीसगढ राज्य वक्फ बोर्ड (अहस्तांतरित) के नाम दर्ज करने की मांग की थी। इसके बाद प्रकरण क्रमांक 272/अ-20(3)/2019-20 के तहत ईश्तहार जारी किया गया, लेकिन किसी ने आपत्ति नहीं दी। बाद में नगर पालिक निगम रायपुर ने आपत्ति दर्ज की। खसरा वर्ष 1920-21 और 1923-24 के दस्तावेजों के आधार पर यह संपत्ति पहले पुलिस महकमा और फिर म्यूनिसिपल कमेटी रायपुर के नाम पर दर्ज पाई गई।

संभागायुक्त रायपुर ने अपने आदेश में यह माना कि यह संपत्ति म्यूनिसिपल कमेटी के अचल संपत्ति रजिस्टर में दर्ज है और इसके कुछ हिस्सों को विद्युत विभाग को बेचा भी गया है। दस्तावेजों में यह भी उल्लेख है कि यह संपत्ति पहले महकमा पुलिस के नाम पर थी, जो बाद में म्यूनिसिपल कमेटी रायपुर के नाम हो गई।

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