
मूकनायक/ महेश रामटेके
(ब्यूरो चीफ मंडला जिला-मंडला , मध्यप्रदेश)
मंडला |अनुदानित उर्वरक (यूरिया, डीएपी, कॉम्पलेक्स) के साथ टैगिंग कर अन्य उत्पादों जैसे बायोस्टीमुलेंट, नैनो उर्वरक, माईक्रोन्यूट्रियेंट मिक्चर, जैव उत्तेजक आदि उत्पाद के टैगिंग को रोकने के निर्देश जारी किये गये हैं। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन अनुदानित यूरिया पर अन्य किसी भी प्रकार के उत्पादों का टैगिंग निषेद्ध है।
उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने बताया कि अनुदानित उर्वरकों के साथ किसी भी प्रकार के अन्य उत्पादों का टैगिंग कर निर्माता संस्था से क्रय न किया जावे, न ही कृषकों को अनुदानित उर्वरकों के साथ अन्य किसी भी प्रकार के उत्पाद का टैगिंग कर विक्रय करें। अन्यथा की स्थिति में प्रावधान अनुरूप कठोर कार्यवाही हेतु व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। उक्त निषेद्ध गतिविधियों में संलिप्तता की सूचना यदि किसी के पास हो तो तत्काल विभाग से सूचित करें।
शासन द्वारा किसानों को यूरिया 266.50 रूपए, डी.ए.पी. 1350 रूपए, एस.एस.पी. 464.97 रूपए एवं एन.पी.के. 1300 रूपए में उपलब्ध कराई जा रही है। अगर कोई विक्रेता किसानों को तय कीमत से अधिक मूल्य पर बेचता है या कालाबाजारी करते हैं, तो वह कृषि विभाग द्वारा गठित कंट्रोल रूम में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जायेगी। खाद की कालाबाजारी एवं अनिमित्ताएं रोकने हेतु जिला स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें नोडल अधिकारी अनुविभागीय कृषि मधु अली जिनका मो.नं. 7869886529 एवं सहायक नोडल अधिकारी बरखा चौहान है। समितियों में विकासखंडवार यूरिया एवं डीएपी की उपलब्धता है।
इसके लिए विकासखंडों में संपर्क अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। मंडला एवं बम्हनी बंजर के लिए देवेन्द्र वरकड़े 9425023879, नैनपुर के लिए पंचशिला वरकड़े 9752204362, बिछिया के लिए मुकेश कुलस्ते 7694027211, मवई के लिए व्हीपी तेकाम 6265299317, मोहगांव के लिए आरके मण्डाले 7999258627, घुघरी के लिए एके भलावी 9425851810, निवास के लिए अनिता उपाध्याय 9424684927 तथा नारायणगंज के लिए प्रीति लोवंशी 9424384900 संपर्क अधिकारी हैं।

