मूकनायक / नोरतमल
कादेड़ा /केकड़ी /राजस्थान
मुकेश कुमार सोनी तत्कालीन कार्यवाहक सरपंच, हाल उप सरपंच ग्राम पंचायत कादेड़ा, पंचायत समिति केकड़ी, जिला अजमेर द्वारा नियम विरुद्ध पट्टे जारी किए जाने से संबंधित प्रकरण की जांच रिपोर्ट मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला अजमेर परिषद से प्राप्त की गई। प्राप्त जांच रिपोर्ट में मुकेश कुमार सोनी को नियम विरुद्ध पट्टे जारी के जाने के लिए उत्तरदाई माना गया है। मुकेश कुमार सोनी उप सरपंच के उक्त कृत्य राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के तहत कर्तव्यों के निर्वहन में अयचार एवं अप कीर्तिकर आचरण का परिचायक होने की श्रेणी में आता है इस संबंध में उक्त उपसरपंच को आरोप पत्र भी जारी किया गया है।
अब राज्य सरकार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 (4)के तहत प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा मुकेश कुमार सोनी, तत्कालीन कार्यवाहक सरपंच, हाल उप सरपंच ग्राम पंचायत कादेड़ा, पंचायत समिति केकड़ी, जिला अजमेर को उपसरपंच पद से तत्काल प्रभाव से निलंबित करती है तथा आदेश प्रदान करती है।कि वह निलंबन काल मे ग्राम पंचायत कादेड़ा के किसी कार्य एवं कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे।

