मूकनायक/राजस्थान/जिला/पाली ब्यूरो चीफ मदनलाल
नाबालिग को घर से भगाकर ले गए थे युवक ने किया था रेप पाॅक्सो कोर्ट ने। नाबालिग बालिका को भगा ले जाने और उससे दुष्कर्म करने के मामले में एक महिला सहित दो आरोपियों 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।आरोपी नरपत राम भीमराव व अनिता को दोषी मानते हुए तीनों को 20-20 साल का कारावास और 50-50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया।विषेश लोक अभियोजक देवड़ा ने बताया कि एक व्यक्ति ने जिले के एक पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसके साले की बेटी को भीमाराम व अनिता भगाकर ले गए है जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान में तीनों आरोपियों के खिलाफ अपराध प्रमाणित मानकर कोर्ट में चालान पेस किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष लोक अभियोजक देवड़ा के पाॅक्सो कोर्ट सिरोही के विशिष्ट जज अनूप कुमार पाठक ने नाबालिग बालिका को भगा ले जाने और उससे दुष्कर्म करने के मामले में एक महिला सहित दो आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विषेश लोक अभियोजक मोहन सिंह देवड़ा ने बताया कि पाॅक्सो कोर्ट एक विशिष्ठ प्रकरण में 15 वर्षिय नाबालिग बालिका को भगा ले जाने और उसे एक युवक द्वारा दुष्कर्म करने के मामले में पाॅक्सो कोर्ट सिरोही के विशिष्ठ जज अनूप कुमार पाठक ने निर्णय सुनाते हुए आरोपी नरपतराम,भीमाराम व अनिता को दोषी मानते हुए तीनों को 20-20 साल का कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। 23/12/2024

