Thursday, February 26, 2026
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भारत का संविधान: अनुच्छेद 51ए

मूकनायक/ देश

“राष्ट्रीय प्रभारी ओमप्रकाश वर्मा”

यह देश संविधान से चलता है। संविधान के अनुच्छेद – 51A (1) में इस देश के झण्डे को ” राष्ट्र ध्वज” कहा गया है । इसी तरह अनुच्छेद 1 में इस देश को ” भारत” अंग्रजी मे ” INDIA ” कहा गया है और अनुच्छेद -393 में इस देश के संविधान का नाम – ” भारत का संविधान ” कहा गया है ।

अब इन संवैधानिक नामों को यदि कोई भी व्यक्ति या सरकार विक्रत करती है या अपमान करती है तो –

उस पर – राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही हो सकती है तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अन्तर्गत उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है।

राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्रभावित करने वाली किसी भाषा के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 196 197 के अंतर्गत भी मुकदमा पंजीकृत होकर 3 से 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है.

संविधान का पालन करो!
वर्ना कुर्सा खाली करो!!

लेखक : रवि शेखर बौद्ध मेरठ ,मंडल प्रभारी मूकनायक

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