Thursday, February 26, 2026
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भारत का संविधान “अनुच्छेद 1”

मूकनायक

देश

“राष्ट्रीय प्रभारी ओमप्रकाश वर्मा”

अनुच्छेद 1 – संघ का नाम और राज्यक्षेत्र – भाग I – संघ और उसके क्षेत्र (1 – 4)

अनुच्छेद 1(1) भारत, अर्थात्‌ इंडिया, राज्यों का संघ होगा।
[ (2) राज्य और उनके राज्यक्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।]*
(3) भारत के राज्यक्षेत्र में,
(क) राज्यों के राज्यक्षेत्र,
[(ख) पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्यक्षेत्र, और]**
(ग) ऐसे अन्य राज्यक्षेत्र जो अर्जित किए जाएँ, समाविष्ट होंगे।


  • संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 द्वारा खंड (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

** संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 द्वारा उपखंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

भारत का संविधान के भाग एक अध्याय एक संघ और उसका राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अनुच्छेद एक में प्रावधान किया गया है कि भारत का नाम भारत अर्थात इंडिया होगा जो कि राज्यों का संघ होगा भारत अर्थात इंडिया भारत के सभी नागरिकों को भारत राष्ट्र का यही नाम बोलना चाहिए अन्य कोई नाम बोला लिखा जाना असवैधानिक है क्योंकि भारत अर्थात इंडिया ही भारत संघ का नाम है जो भी भारत का संविधान का उल्लंघन करेगा उसको भारतीय न्याय संहिता 2023 की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होकर 3 वर्ष से 5 वर्ष की सजा हो सकती है इसलिए सभी भारतीयों से निवेदन है कि कृपया भारत अर्थात इंडिया ही अपने राष्ट्र का नाम लिखें और बोले।

लेखक :रवि शेखर बौद्ध मेरठ, मंडल प्रभारी मूकनायक

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