मूकनायक
ओमप्रकाश वर्मा
राजस्थान/ अजमेर
करत के हर नागरिक को जानना और समझना बहुत जरूरी हैं संविधान में अपने लिए क्या मानवाधिकार हैं!!* *🇮🇳हमने संविधान को पढ़ा और समझा ही नहीं तो कैसे जानेंगे!!* ————————–1. भाषण देने का अधिकार, अनुच्छेद-192. जिवित रहने का अधिकार ,अनुच्छेद -213. अधिकारों के उल्लंघन पर संवैधानिक गारंटी,अनुच्छेद- 32,2264. प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीयता का अधिकार, अनुच्छेद-55. प्रताड़ना अर्थात् मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध प्रावधान, अनुच्छेद-226. संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद-300ए 7. शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद-21ए, 458. काम का अधिकार,सही पारिश्रमिक पाने का अधिकार तथा बेरोजगारों की सुरक्षा, अनुच्छेद-21,39 ए, 41,439. सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, व्यक्ति के विकास, अनुच्छेद-38(1)10. स्त्रियों और पुरुषों को समान पारिश्रमिक का अधिकार, अनुच्छेद 23(2),39(D)11. विश्राम और अवकाश का अधिकार (काम के उचित घंटे एंव वेतन सहित अवकाश),अनुच्छेद- 4312. श्रमिक संघ बनाने का अधिकार, अनुच्छेद -19(1)13. मनमानी तरीके से गिरफ्तार, नजरबंद अथवा निर्वासित नहीं किए जाने का अधिकार,अनुच्छेद 2214. स्वास्थ्य, भोजन, वस्त्र, मकान, चिकित्सा हेतु उचित जीवन स्तर और बेरोजगारी, मातृत्व, बचपन, अनुच्छेद-39 च,42,4715. भोजन का अधिकार, अनुच्छेद-2116. सार्वजनिक सेवा/ नौकरियों में नियुक्ति के अवसर की समानता का अधिकार, अनुच्छेद-16(1)17. आने-जाने का अधिकार, देश में निवास की स्वतंत्रता, अनुच्छेद-1918. बोलने और लिखने का अधिकार, अनुच्छेद-1919. धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद-2520. मताधिकार देने का अधिकार, अनुच्छेद 32621. समुदाय के प्रति व्यक्ति का कर्तव्य, अनुच्छेद -51क *
हरीराम जाट नसीराबाद, अजमेर 94613-76979

