Thursday, February 26, 2026
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जिले के समस्त न्यायालयों में दिनांक 28 दिसंबर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजन

मूकनायक

राजस्थान/करौली

अजीम खान चिनायटा

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश करौली श्रीमती माधवी दिनकर के निर्देशन में दिनांक 28 सितंबर को करौली जिले के समस्त न्यायिक न्यायालयों, समस्त राजस्व न्यायालयों, जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग करौली एवं श्रम विभाग करौली में सभी प्रकृति के लंबित व प्री-लिटिगेशन विवादों से संबंधित एक दिवसीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन ऑफलाईन के साथ-साथ ऑनलाईन माध्यम से किया जाएगा।

उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु करौली जिले में कुल 11 बैचों का गठन किया गया है। जिनमें करौली मुख्यालय पर 04, सपोटरा मुख्यालय पर 01, नादौती मुख्यालय पर 01. एवं तालुका मुख्यालय हिण्डौनसिटी पर 02, श्रीमहावीरजी पर 01 तथा टोडाभीम पर 02 लोक अदालत बैंच का गठन किया गया है। लोक अदालत बैंचों द्वारा पक्षकारान के मध्य समझौता वार्ता कर प्रकरणों का राजीनामा के आधार पर निस्तारण किया जावेगा।

उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु सम्पूर्ण करौली जिले में न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों में से 4304 प्रकरण चिन्हित किये गये है तथा विभिन्न बैंको एवं वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त प्रलिटिगेशन के 9454 प्रकरण इस प्रकार कुल 13758 प्रकरण लोक अदालत हेतु चिन्हित किये गये है। यह राष्ट्रीय लोक अदालत किसी विषय विशेष के प्रकरणों के लिए सीमित न होकर सभी प्रकार के उपयुक्त प्रकरणों के लिए आयोजित की जावेगी। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिवक्तागण व पक्षकारान बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे है तथा अधिकारीगण, अधिवक्तागण व पैरा लीगल वॉलेन्टियर्स द्वारा पक्षकारों में समझाईश/प्री-काउंसलिंग की जा रही है। लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित प्रकरणों में पूर्व में अदा किये गये न्याय शुल्क की वापसी का भी प्रावधान है। साथ ही लोक अदालत के मार्फत निर्णित मुकदमों में अपील वर्जित होने से प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण हो जाता है। लोक अदालत में विवाद का निस्तारण बिना किसी दबाब के, आपसी बातचीत, समझौते व राजीनामे के द्वारा शीघ्र व त्वरित गति से निर्णित होता है। लोक अदालत में प्रकरण का पक्षकारों द्वारा निस्तारण करवाने से पैसा व समय की बर्बादी दोनों से बचा जा सकता है । अतः आमजन से अपील की जाती है कि दिनांक 28.09.2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने प्रकरणों को रखवाकर उनका राजीनामा के माध्यम से निस्तारण करवाकर लोक अदालत का लाभ उठावें।

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