*मूकनायक, जिला ब्यूरो चीफ भिण्ड, बुद्धप्रकाश बौद्ध*
भिण्ड,18 अक्टूबर जिला दण्डाधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव ने पुलिस अधीक्षक भिण्ड के प्रस्ताव पर जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सात आदतन अपराधियों को 03 माह एवं एक आदतन अपराधी को एक साल की अवधि के लिए जिला बदर किया है।
इन आदतन अपराधियों पर विभिन्न थानों में विभिन्न अपराधों के मामले पंजीबद्ध हैं।
जिला दण्डाधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव ने आदतन अपराधी कृपा सिंह पुत्र मेहताब सिंह राजपूत उम्र 31 साल निवासी कौंध की मड़ैया थाना रौन, शिम्पी उर्फ राजकुमार पुत्र धर्म सिंह गुर्जर निवासी पुराने बस स्टेण्ड के पास कस्वा मेहगांव थाना मेहगांव, नेता उर्फ नेतराम जाटव पुत्र रामरतन जाटव उम्र 35 साल निवासी हरीराम पुरा थाना मालनपुर, दीपू चौहान पुत्र इन्द्रविक्रम चौहान उम्र 25 साल निवासी मछण्ड थाना रौन, रामलखन उर्फ लाखन सिंह उर्फ लखना पुत्र पुलन्दर गुर्जर उम्र 28 साल निवासी चिमलन का पुरा थाना गोहद, पिंका उर्फ राजीव पुत्र अनुरुद्ध सिंह यादव उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम रूर थाना ऊमरी, करेले उर्फ धीरेन्द्र सिंह राजपूत पुत्र भागीरथ राजपूत उम्र 35 साल निवासी लहारा थाना अमायन जिला भिण्ड को 03 माह की अवधि के लिए एवं अमित दीक्षित पुत्र संतोष दीक्षित उम्र 47 साल निवासी मछण्ड थाना रौन को एक साल की अवधि के लिए जिला बदर किया है। इन आदतन अपराधियों पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 सहपठित धारा 5 के प्रावधानों के अंतर्गत यह कार्यवाही की है।
आदतन अपराधी की आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला दण्डाधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव ने आदतन अपराधी को आदेशित किया है, कि वे जिला भिण्ड एवं उसके निकटतम जिले ग्वालियर, मुरैना, दतिया की सीमा से नियत अवधि के लिए बाहर जाने के निर्देश दिए और बिना पूर्व स्वीकृति के उपरोक्त जिलों की सीमा में प्रवेश न करें।
उन्होंने कहा कि वर्णित जिलों की सीमाओं से बाहर जाने के पश्चात प्रतिमाह रजिस्टर्ड डाक से जिला दण्डाधिकारी न्यायालय एवं संबंधित थाने को अपने निवास स्थान की सूचना आवश्यक रूप से देगा।

