Thursday, February 26, 2026
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बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को रिसोड में पिता बेटी की छवि खराब करने के लिए तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है.

रिसोड

बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को रिसोड के विशेष अदालत ने तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वाशिम की एक विशेष अदालत ने रिसोड थाना क्षेत्र में अपनी सौतेली बेटी से छेड़छाड़ के आरोप में इंदिरानगर निवासी नारदम पिता को तिन साल जेल की सजा और 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार, इंदिरानगर में रहने वाली 18 वर्षीय लड़की ने मंगलवार को अपने पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. 18 जून, 2021 को उसने शिकायत की कि उसके पिता शेख अख्तर शेख अकबर से संपर्क किया था और अपना सामान लाने के लिए पैसे मांगे तो उसने उसे अपने पास खींच लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। लड़की 24 जून 2021 को पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद आरोपी पर धारा 354, 354 (ए), डी.बी.डी.वी. मामला दर्ज करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। वाशिम की विशेष अदालत ने आरोपी शेख अख्तर शेख अकबर (45) को रा. इंदिरानगर सजा सुनाई और उसे धारा 354 केबीडीवी के तहत दो साल के कठोर कारावास और एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही धारा 354डी के तहत एक साल के कठोर श्रम और पांच सौ रुपए जुर्माना ऐसे तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। मामले की जांच सब-इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस शिल्पा सरगुडे कर रही थी, जबकि अभिजीत व्यवहारे ने लोक अभियोजक के रूप में काम किया था।

मूकनायक समाचार रिसोड संवाद दाता अमर कानडे की रिपोर्ट 🙏

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